मुंगेली : स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर एवं लाइब्रेरी को संचालित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी, देखें विवरण..

शेयर करें...

मुंगेली// कोविड-19 से पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी देखते हुये एवं भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देश के अनुक्रम में कलेक्टर पी.एस एल्मा ने मुंगेली जिला अंतर्गत स्थित स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर एवं लाइब्रेरी को संचालित करने हेतु आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार यथासंभव ऑनलाईन क्लास, डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता दिया जाएगा तथा संस्थान में बैठक क्षमता का एक समय में केवल 50 प्रतिशत व्यक्तियों के सम्मिलित होने की ही अनुमति होगी। संस्थान में प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक हो तथा प्रवेश निकासी द्वार टच फ्री मोड में हो यह सुनिश्चित किया जाए। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा संस्थान में उपस्थित व्यक्ति खांसते, छींकते समय टिशु पेपर, रुमाल, मुड़ी हुई कोहनी का अनिवार्यतः उपयोग करने तथा संस्थान के संचालक, प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग में लाये सामग्री का ठीक से निपटारा किया जाए।

Join WhatsApp Group Click Here

संस्थान में रखे पीने का पानी स्थल, हाथ धोने का स्थल, वॉशरुम, कुर्सी, टेबल, बेंच, कम्प्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, पाठ्य सामग्री, लॉकर, क्लास रुम एवं ऐसी सतह जो टच फ्री मोड़ में न हो को समय-समय पर 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड अथवा 70 प्रतिशत एल्कोहल बेस्ड सेनेटाईजर से साफ करना होगा। लैपटॉप, नोटबुक, पाठ्य सामग्रियों का आदान-प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी। संस्थान में संचालित कैंटीन यथासंभव बंद रखा जाएगा। संस्थान में सीसीटीव्ही कैमरे लगाया जाए, ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। संस्थान में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल, फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

संस्थान में बैठक व्यवस्था हेतु कुर्सी के मध्य से कम से कम 06 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। संस्थान में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। संस्थान में सेनेटाईजर, थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर संस्थान में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी संस्थान के संचालक, प्राचार्य की होगी। संस्थान में बैठक क्षमता, यदि कम हो तो विद्यार्थियों, प्रशिक्षणार्थियों को अलग-अलग समय पर बुलाया जाएगा। संस्थान में यदि एयर कंडीशनर का उपयोग किया जाता है तो उसकी रेंज 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस रखना होगा। उपस्थिति हेतु बायोमैट्रिक सिस्टम का उपयोग न करते हुये कांटेक्ट लेंस उपस्थिति की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। संस्थान में उपस्थित किसी व्यक्ति या विद्यार्थी को यदि किसी प्रकार का कोरोना से संभावित लक्षण लगता है, तो उसकी तत्काल अन्य व्यक्ति से अलग (आइसोलेटेड) करना होगा एवं इसकी जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की होगी। संस्थान में कोविड-19 से बचाव हेतु उपाय के लिए बैनर, पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा। संस्थान में पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करना प्रतिबंधित होगा। संस्थान में एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जाएगा। ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।

कंटेनमेंट जोन में संस्थान के संचालन की अनुमति नहीं होगी। यदि उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जाता है तो तत्काल संस्थान बंद करना होगा एवं कटेनमेंट जोन में संस्थान के संचालन की अनुमति नहीं होगी। यदि उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जाता है तो तत्काल संस्थान बंद करना होगा एवं कंटेनमेंट जोन के समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय एवं छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा छ0ग0शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त दिये गये किसी शर्तों का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान के संचालक तथा प्राचार्य की होगी तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा तथा आदेश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सह पठित एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराओं के अंतर्गत विधि अनुकूल कार्यवाही की जाएगी।

Scroll to Top