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रायगढ़/ यह पुरा मामला बरमकेला क्षेत्र की है जहां एक व्यक्ति द्वारा पीड़ित के पुत्र के एडमिशन दिलाने के नाम पर 50000 रु की धोखाधड़ी की है। जिसक रिपोर्ट पीड़ित द्वारा थाने में दर्ज कराई गई है। वही बरमकेला पुलिस ने ठगी करने वाला आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है ।
मिली जानकारी अनुसार बरमकेला निवासी मनेजर साहू पिता रामपैत साहू उम्र 45 वर्ष से उसके बेटे हितेश साहू को सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में ऑनलाइन एडमिशन के नाम पर ब्रजकिशोर निवासी अम्बिकापुर द्वारा 50,000 रूपये धोखाधड़ी करने की गयी है। शिकायतकर्ता के अनुसार 16 जनवरी को उसके लड़के हितेश साहू का सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में ऑनलाइन फॉर्म एडमिशन के लिए फार्म भरा था।
मैनेजर साहू के मोबाइल नंबर पर ब्रजकिशोर निवासी अम्बिकापुर फोन करके स्वयं को सैनिक स्कूल अम्बिकापुर का प्रबंधक बताकर खाते में 50,000 रुपये जमा करने को बोला और कहा गया कि छात्र को मेडिकल परीक्षण में बैठना नहीं पड़ेगा । तब मनेजर साहू, ब्रजकिशोर के खाता नंबर में 16 जनवरी को 20,000 रुपये तथा 17 जनवरी को 30,000 रुपये जमा किया ।
वही मनेजर साहू ब्रजकिशोर से अपने लड़के के एडमिशन के संबंध में बात करने पर ब्रजकिशोर टालमटोल जवाब देने लगा तथा 10,000 रुपया खाता में डलवाने की बात कहने लगा। वही उससे दुबारा सम्पर्क करने पर ब्रजकिशोर अपना मोबाइल बन्द कर दिया।


