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रायगढ/ नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी)विभाग के आदेशानुसार कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में संचालित समस्त देशी मदिरा सी.एस.2 (घघ), विदेशी मदिरा एफ.एल.1(घघ) एवं मद्य भाण्डागार रायगढ़ को प्रात: 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोले जाने हेतु आदेशित किया है. शेष पूर्व के निर्देश यथावत रहेंगे. उक्त अवधि में सोशल डिस्टेंंसिंग एवं पर्सनल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए
दुकानों के संचालन के समय में परिवर्तन
राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर भीम सिंह ने 01 जून से 30 जून 2020 तक तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन घोषित किए जाने के फलस्वरूप अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक किये जाने की छूट दी गई थी. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते प्रात: 7 बजे से शाम 7 बजे तक संचालन की अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों को अब प्रात: 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक सप्ताह में दिन-रविवार को एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर घोषित कंटेन्मेंट/बफर जोन को छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए (मॉस्क पहनने के निर्देश)संचालन की अनुमति दी जाती है. पूर्व में शेष गतिविधियों के संचालन का समय निर्धारित किया गया है, वह यथावत रहेगा.
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