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रायगढ़/ राज्य शासन के द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ शहर के ग्रैण्ड मॉल के भूतल पर स्थित 9 दुकानें जो बाहर की ओर खुलती है तथा गैलेक्सी मॉल के भू-तल पर स्थित 13 दुकाने जो बाहर की ओर खुलती है को निर्धारित शर्तो के अधीन समयानुसार में संचालन करने की अनुमति दी है.
दुकान संचालन हेतु जारी शर्तो के अधीन उक्त दुकानों के दरवाजे जो मॉल के अंदर से भी खुलते है उन्हें सील बंद रखा जावे तथा मॉल के अंदर की बाकि सभी दुकानें एवं फ्लोर बंद रखा जाये. सोशल डिस्टेंसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए फेस मॉस्क लगाना अनिवार्य है. ग्राहक को बिना मॉस्क धारण किये दुकान के अंदर प्रवेश न करने दिया जाए.
वही दुकान संचालन को फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकान के बाहर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने हेतु गोल घेरा का निशान बनाया जाये. दुकान में एक समय में दो से ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा न होने दिया जाए. प्रत्येक दुकान संचालकों को व्यक्ति/ग्राहकों का रजिस्टर संधारित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि का ब्यौरा अनिवार्यत: रखना होगा. कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल एवं फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन किया जाए. फेस मॉस्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए. एक समय में दो से अधिक व्यक्ति अंदर प्रवेश न करें.
उक्त निर्देश को दुकान के अग्र भाग पर चस्पा करना सुनिश्चित करें. दुकान के बाहर सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करें. दुकान में भीड़ बढऩे अथवा कि सी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए दुकान संचालक जिम्मेदार होंगे एवं नियमानुसार विधिक कार्यवाही के भागी होंगे. उक्त शर्तो तथा शासन के दिशा-निर्देश, एडवायजरी का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित दुकान संचालक पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी.
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