शेयर करें...
रायगढ़/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भीम सिंह ने अन्य राज्यों से वापस आकर संस्थागत क्वारेंटाईन में रह रहे व्यक्तियों में से कुल 6 व्यक्ति के कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमित पाये जाने के कारण उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन घोषित किया है. कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है.
उल्लेखनीय है कि विकासखण्ड सारंगढ़ के ग्राम-कपिस्दा ‘बÓ के क्वारेंटीन सेंटर में एक व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित पाये जाने के कारण शासकीय माध्यमिक शाला कपिस्दा ब के क्वारेंटीन सेंटर को कंटेनमेंट जोन एवं ग्राम कपिस्दा ब के संपूर्ण क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है. इसी तरह प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास के क्वारेंटीन सेंटर में एक व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित पाये जाने के कारण उसे कंटेनमेंट जोन एवं मौहारभाठा बस्ती, पुलिस कालोनी, शिक्षक कालोनी, रानीसागर, चंदेल कालोनी, सिंचाई कालोनी (सारंगढ़) को बफर जोन घोषित किया किया गया है.
सारंगढ़ क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में आवश्यक कार्यवाही हेतु लगाये ड्यूटी के तहत कानून, पुलिस व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए एसडीएम सारंगढ़ चंद्रकांत वर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सारंगढ़ जितेन्द्र खुंटे को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है. इसी तरह केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग सारंगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी श्री आदित्य ग्रोवर, कंटेनमेंट जोन में सेनेटाईजेशन व्यवस्था के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत सारंगढ़ श्री संजय सिंह, घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम के एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ.जे.आर.घृतलहरे, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार सारंगढ़ जे.आर.शतरंज एवं जनपद सीईओ सारंगढ़ अभिषेक बनर्जी तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ आर.एन.सिंह को प्रभारी अधिकारी बनाते हुए कंटेनमेंट जोन अंतर्गत आरोग्य सेतु एप्प का शत-प्रतिशत कवरेज के लिए दायित्व सौपा गया है.
अनुविभाग धरमजयगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-चाल्हा के क्वारेंटीन सेंटर में एक व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव पाये जाने पर ग्राम-चाल्हा के क्वारेंटीन सेंटर हाईस्कूल परिसर के 50 मीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.
धरमजयगढ़ क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में आवश्यक कार्यवाही हेतु लगाये ड्यूटी के तहत कानून, पुलिस व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए एसडीएम धरमजयगढ़ नंदकुमार चौबे एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) धरमजयगढ़ सुशील नायक को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है. इसी तरह केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग धरमजयगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी गणेश शर्मा, कंटेनमेंट जोन में सेनेटाईजेशन व्यवस्था के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत धरमजयगढ़ जे.एस.राठिया, घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम के एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ.बी.एल.भगत, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जनपद सीईओ धरमजयगढ़ आज्ञामणी पटेल, नायब तहसीलदार धरमजयगढ़ उमेश्वर सिंह बाज तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धरमजयगढ़ एस.आर.भगत को प्रभारी अधिकारी बनाते हुए कंटेनमेंट जोन अंतर्गत आरोग्य सेतु एप्प का शत-प्रतिशत कवरेज के लिए दायित्व सौपा गया है.
विकासखण्ड खरसिया के ग्राम-डोमनारा क्षेत्रान्तर्गत एसईसीएल कालोनी में आन्ध्रप्रदेश राज्य से वापस आकर एक महिला होम आईसोलेशन में रह रही थी, उक्त महिला की कोरोना पॉजिटिव पाये जाने पर एसईसीएल कालोनी ग्राम-डोमनारा को कंटेनमेंट जोन एवं डोमनारा ग्राम के संपूर्ण क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है.
खरसिया क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में आवश्यक कार्यवाही हेतु लगाये ड्यूटी के तहत कानून, पुलिस व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए एसडीएम खरसिया गिरीश रामटेके एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) खरसिया पिताम्बर सिंह पटेल को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है. इसी तरह केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग खरसिया के अनुविभागीय अधिकारी एस.बरूवा, कंटेनमेंट जोन में सेनेटाईजेशन व्यवस्था के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद खरसिया टामसन रात्रे, घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम के एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी खरसिया डॉ.सुरेश राठिया, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जनपद सीईओ खरसिया रामदयाल साहू एवं नायब तहसीलदार खरसिया विवेक कुमार पटेल तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी खरसिया अशोक कुमार भारद्वाज को प्रभारी अधिकारी बनाते हुए कंटेनमेंट जोन अंतर्गत आरोग्य सेतु एप्प का शत-प्रतिशत कवरेज के लिए दायित्व सौपा गया है.
लैलूंगा क्षेत्र के ग्राम राजगांव के क्वारेंटीन सेंटर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में अन्य राज्यों से वापस आकर रह रहे 2 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने पर ग्राम-राजगांव के संपूर्ण सीमा क्षेत्र एवं आश्रित ग्राम-सराईमुडा (संपूर्ण सीमा क्षेत्र) कंटेनमेंट जोन एवं ग्राम-रामपुर (पारा मोहल्ला) तथा ग्राम-पतरापारा को बफर जोन घोषित किया गया है.
लैलूंगा क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में आवश्यक कार्यवाही हेतु लगाये ड्यूटी के तहत कानून, पुलिस व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए एसडीएम लैलूंगा अभिषेक गुप्ता एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) लैलूंगा सुशील नायक को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है. इसी तरह केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग लैलूंगा के अनुविभागीय अधिकारी गणेश शर्मा, कंटेनमेंट जोन में सेनेटाईजेशन व्यवस्था के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत लैलूंगा चन्द्रप्रकाश श्रीवास्तव, घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम के एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी लैलूंगा एस.एन.उपाध्याय, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार लैलूंगा अनुज पटेल तथा कंटेनमेंट जोन अंतर्गत आरोग्य सेतु एप्प का शत-प्रतिशत कवरेज के लिए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी लैलूंगा धनाराम जाटवर को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है.
कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी:-
अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में जाने या आने पर पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासी बिना सक्षम अनुमति अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे. उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. उक्त क्षेत्र के सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक पूर्णत: बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है उसके लिए पृथक से कलेक्टर कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किये जायेंगे. प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी.
Owner/Publisher/Editor