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रायगढ़/ संयुक्त कलेक्टर एवं जिला परिवहन अधिकारी सुमित अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन द्वारा मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में ‘ एक मुश्त निपटान ‘ व्यवस्था के अंतर्गत शर्तो के अधीन छूट प्रदान की गई है.उक्त व्यवस्था के तहत 31 मार्च 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित टैक्स, लंबित पेनाल्टी व ब्याज की राशि में पूर्णत: छूट दी जा रही है. 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक त्रैमासिक कर देय वाहनों में लंबित पेनाल्टी की राशि में पूर्णत: छूट मिलेगी, किन्तु वाहनों में लंबित टैक्स एवं अधिरोपित ब्याज देना होगा.
इसी प्रकार मासिक टैक्स पटाने वाले वाहनों के लिए 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक लंबित पेनाल्टी की राशि में पूर्णत: छूट मिलेगी. किन्तु वाहनों में लंबित टैक्स व ब्याज देना होगा. मासिक टैक्स देने वाले यात्री वाहन में यदि व्हील बेस के कारण वाहन में टैक्स, ब्याज, पेनाल्टी लगी है तो टैक्स एवं ब्याज देना होगा व एकमुश्त निपटान व्यवस्था के तहत लगने वाली पेनाल्टी में निर्धारित अवधि तक पूर्णत: छूट दिया जाएगा.
एकमुश्त निपटान व्यवस्था का लाभ 30 सितम्बर 2020 तक ले सकते है. उक्त व्यवस्था के तहत पेनाल्टी में छूट केवल एकमुश्त निपटान योजना अवधि तक होगी. एकमुश्त निपटान योजना के समाप्ति के पश्चात पेनाल्टी सहित पूर्ण राशि देय होगी.
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