रायगढ़: जिले में अनुमति प्राप्त गतिविधियों का संचालन अब प्रात:10 से सायं 7 बजे तक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 8 अक्टूबर के कार्य दिवस से होगा प्रभावशील..

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रायगढ़/ कलेक्टर भीम सिंह द्वारा संपूर्ण रायगढ़ जिला में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक रविवार को छोड़कर अनुमति दी गई थी। जिसमें आंशिक संशोधन करते हुये अब समस्त प्रकार के गतिविधियों का संचालन प्रात: 10 बजे से रात्रि 7 बजे तक रविवार को छोड़कर संचालन की अनुमति दी जाती है तथा निम्नलिखित गतिविधियों के लिये संचालन की अनुमति निम्नानुसार होगी।

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सब्जी का विक्रय रविवार को छोड़कर प्रात: 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक सशर्त अनुमति होगी, किन्तु झुण्ड में नहीं रहेंगे। सब्जी विक्रेता स्वयं एवं उनके ग्राहक बिना मास्क के पाये जायेंगे तो सब्जी विक्रेता को अर्थदण्ड आरोपित करते हुये सब्जी विक्रय से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे एवं सायं 5 बजे से सायं 7 बजे तक की अनुमति होगी।

अस्पताल परिसर की दवाई दुकानें 24&7 संचालित की जा सकेगी। किन्तु अन्य स्थानों पर स्थित सभी दवाई दुकानें प्रतिदिन प्रात: 9 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। सेलून रविवार को छोड़कर प्रात: 8 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।
आदेश के शेष शर्ते पूर्ववत यथावत रहेंगी। यह आदेश 7 अक्टूबर 2020 रात्रि 12 बजे से अर्थात 8 अक्टूबर 2020 के कार्य दिवस से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील होगा।

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