शेयर करें...
मुंगेली/ सहायक संचालन मछली पालन ने बताया कि जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है. इस दौरान समस्त नदियों नालो तथा छोटी नदियों, सहायक नदियो में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय बडे-छोटे में किए जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार के मत्स्याखेट पूर्णतः निषिद्व रहेगा. इन नियमों का उल्लंघन करने पर तथा अपराध सिद्व होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है.
यह नियम केवल छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका सम्बंध किसी नदी नालो से नही हो में लागू नही होगा.
उल्लेखनीय है कि वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्वि (प्रजनन) को देखते हुए उन्हे संरक्षण देने हेतु राज्य में छ.ग नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3 उपधारा 2 के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक अवधि को बंद ऋतु के रूप में घोषित किया गया है.
Owner/Publisher/Editor