मुंगेली पुलिस को मिली बडी क़ामयाबी, बलात्कार व जमीन जालसाजी के मामले में 09 साल से फरार दो भगोडो को किया गिरफ्तार..

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मुंगेली, जबलपुर, खैरागढ़, खरियार रोड (उड़ीसा) के लोगों से
धोखाधड़ी कर 13 लाख रूपये के जालसाजी का है मामला..

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मुंगेली/ एसपी मुंगेली अरविंद कुमार कुजूर द्वारा मुंगेली जिलो में अपने पदस्थापना के बाद से क्षेत्र के असामाजिक तत्वों, अवैध जुआ सट्टा शराब के व्यवसाय में लिप्त लोगों के विरूद्ध एक विशेष अभियान चलाकर अंकुश लगाया जा रहा है साथ ही थाना क्षेत्र के अपराध के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिये गये है।

बता दें मुंगेली निवासी पदमचंद जैन पिता आसकरण लोढा उम्र 85 वर्ष निवासी मुंगेली का माह अक्टुबर 2011 में थाना टिकरापारा रायपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि रायपुर निवासी वर्धमान चोपड़ा एवं शैलेश अग्रवाल नाम के व्यक्ति द्वारा ग्राम सिवनी पुराना धमतरी रोड रायपुर में विनायक विहार कॉलोनी में आकर्षक ईनाम के साथ प्लाट बुकिंग का प्रलोभन देकर लोगों से 11 हजार रूपये बुकिंग राशि एवं प्रतिमाह 2-2 हजार की मासिक किश्त तथा प्रत्येक पांचवे माह में 8-8 हजार रूपये का किश्त का स्कीम बताकर लोगों को खुद के आशियाने होने का सपना दिखाकर मुंगेली के पदमचंद जैन, शरद देवांगन, उषा गोलछा, घनश्याम सोनी, साधना सोनी, राजकुमार बेंताल, नन्हीं सोनी, इन्दिरा जैन तथा जबलपुर (मoप्रo) के लक्ष्मी ओसवाल, प्रीति पारेख, सुभाष पगारिया, हेमलता भूरा तथा खैरागढ़ निवासी विमला देवी एवं खरियार रोड (उड़ीसा) निवासी गुलाब देवी से उक्त स्कीम के अनुसार बुकिंग, मासिक किश्त की राशि जुमला 13 लाख रूपये प्राप्त कर नगर निगम द्वारा उक्त विनायक विहार के प्लाट का डायवर्सन नहीं करने से स्कीम को बंद कर दी गया। जिसके चलते बुक किये गये प्लाटों का रजिस्ट्री करने से इंकार कर दिये एवं लोगों द्वारा नगद/ बैंक द्वारा जमा किये गये राशि को वापस करने में आना-कानी करने लगे। चूंकि प्रकरण का घटना स्थल मुंगेली का था इसलिए थाना टिकरापारा से शून्य में प्रकरण की डायरी प्राप्त होने पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में धारा 420, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण में 02 आरोपी पूर्व से गिरफ्तार है एवं आरोपी समीर तिवारी पिता कृष्ण कुमार तिवारी उम्र 49 वर्ष रायपुर 2011 से फरार था।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश्वर चंदेल एवं एसडीओपी मुंगेली तेजराम पटेल के मार्गदर्शन पर थाना के उपरोक्त प्रकरण के फरार आरोपी समीर तिवारी पिता कृष्ण कुमार तिवारी उम्र 49 वर्ष सा. टिकरापारा रायुपर को दिनांक 11.09.20 को गिरप्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया एवं धारा 376 भादवि के आरोपी जयकुमार उर्फ बौगलू ध्रुव पिता परमेश्वर ध्रुव उम्र 38 वर्ष साकिन तुलसीकापा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली को दिनांक 11.09.20 को गिरप्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विश्वजीत सिह , सउनि बी.पी. जांगडे, आरक्षक केकम सिंह, गिरीराज परिहार की उल्लेखनीय भूमिका रही ।

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