मुंगेली जिले के तीनों विकासखंड में से मुंगेली रेड, लोरमी ऑरेंज और पथरिया को ग्रीन जोन किया गया घोषित, दुकानो के खुलने और बंद होने का समय भी निर्धारित…

शेयर करें...

मुंगेली/ जिले मे कोरोना वायरस के प्रसार को मद्देनजर छत्तीसगढ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मुंगेली जिले के विकास खण्ड मुंगेली को रेड जोन, विकास खण्ड लोरमी आंरेज जोन और विकास खण्ड पथरिया ग्रीन जोन घोषित किया गया है। इस हेतु कलेक्टर पी.एस. एल्मा ने दुकानो के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित किया है।

निर्धारित समय के अनुसार विकास खण्ड मुंगेली मेे किराना दुकान, डेयरी की दुकाने एवं खुदरा सब्जी की दुकाने सोमवार से शनिवार तक प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक, विकास खण्ड लोरमी मे समस्त पंजीकृत दुकाने एवं खुदरा सब्जी की दुकाने सोमवार से शनिवार तक प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक तथा विकास खण्ड पथरिया मे समस्त पंजीकृत दुकाने खुदरा सब्जी की दुकाने सोमवार से शनिवार तक प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगे।

शासकीय कार्यालय शासन के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि तक संचालित होगी। लाॅकडाउन मे अस्पताल निर्धारित समयावधि तक संचालित होगी। मेडिकल स्टोर्स एवं पेट्रोल पंप प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित होगे। बैंकिग सेवाएं, गैस एजेन्सी , नगर पालिका तथा नगर पंचायत की सेवाएं मनरेगा तथा धान परिवाहन का कार्य संचालित रहेगी। क्षेत्र मे आटो एवं टेक्सी का संचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक शनिवार और रविवार के लाॅकडाउन को समाप्त किया गया है। जिले मे थोक सब्जी मंडी और मंडी परिसर का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह जिले मे रेस्टोरेंट मार्केट काम्पलेक्स , शाॅपिंग माॅल्स और हाॅटल्स का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। फिजिकल और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य है। इन निर्देशो का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधितो के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओ के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

Scroll to Top