मुंगेली: जिले के ग्राम लोहराकापा के तीन किलो मीटर परिधि क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित

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मुंगेली/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी. एस. एल्मा ने विकास खण्ड मुंगेली के ग्राम लोहराकापा स्थित क्वारेंटाइन सेंटर मे ठहरे हुए प्रवासी श्रमिक की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण ग्राम लोहराकापा के ग्राम पंचायत भवन के पास से तीन किलो मीटर की परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. इनमे पूर्व दिशा मे लोहराकापा मुख्य बस्ती, पश्चिम मे छाता, उत्तर दिशा मे तरईगां, ठकरीकापा, दक्षिण मे ठकरीकापा, कुरानकापा रोड तक के क्षेत्र शामिल है. घोषित कंटेनमेंट जोन मे सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद रहेंगे.


आपको बता दे कि कंटेनमेंट जोन मे प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरो पर किया जाएगा. सभी प्रकार के वाहनो का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ कर अन्य किन्ही भी कारणो से घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग के मानको के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करते रहेंगे. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी.एस.एल्मा ने जारी आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये है.

कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन मे आवश्यक व्यवस्था बनाये रखने हेतु अधिकारियो को सौंपे दायित्व:-


बता दे कि उक्त घोषित कंटेनेमेंट जोन मे आवश्यक व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला कलेक्टर ने आधिकारियो को दायित्व सौंपे है. जारी आदेश के अनुसार कंटेनेमेंट जोन मे केवल एक प्रवेश एवं एक निकास हेतु बैरिकेटिंग के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्य पालन अभियंता, आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति एवं सेनेटाइज व्यवस्था के लिए संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और नगर पंचायत लोरमी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी दायित्व दिया है. इसी तरह एक्टिव सर्विलेंस, स्वास्थ्य टीम को एस.पी.ओ. अनुसार दवा, मास्क इत्यादि उपलब्ध कराने और बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दायित्व सौंपा है. उन्होने दिये गये दायित्व का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है.

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