मुंगेली: जिले के ग्राम ठकुरीकापा, फुलवारी, संगवाकापा और धरमपुरा प्रत्येक ग्राम के तीन किलो मीटर परिधि क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित

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मुंगेली/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जिले मे स्थापित क्वारेंटाइन मे ठहरे हुए प्रवासी श्रमिको की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए ग्राम ठकुरीकापा, फुलवारी, संगवाकापा और धरमपुरा प्रत्येक ग्राम के तीन किलो मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है.


उन्होने ग्राम ठकुरीकापा के मिडिल स्कूल से तीन किलो मीटर परिधि, पूर्व दिशा मे बरेला-तखतपुर, पश्चिम दिशा मे सेमरचुवा-तखतपुर, उत्तर दिशा मे तरईगांव और दक्षिण दिशा मे सेमरचुवा, ग्राम फुरवारी के मॉडल स्कूल से तीन किलो मीटर परिधि, पूर्व दिशा मे फुलवारी (मुख्यग्राम), पश्चिम दिशा मे बिरगांव, उत्तर मे भथरी, दक्षिण मे रहन नदी (तोताकापा), ग्राम संगवाकापा के सामुदायिक भवन से तीन किलो मीटर की परिधि, पूर्व दिशा मे नवागांव (घु.), पश्चिम दिशा मे बरईदहरा सुरेठा, उत्तर मे देवरी (सं.),दक्षिण दिशा मे सुरदा, और ग्राम धरमपुरा पॉलिटेक्निक कालेज से तीन किलो मीटर की परिधि, पूर्व दिशा मे ग्राम कुआगांव, पश्चिम मे धरमपुरा (मुख्यग्राम), उत्तर दिशा मे पीथमपुर , दक्षिण मे कुआगांव तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है.


घोषित कंटेनमेंट जोन मे सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन मे प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरो पर किया जाएगा. सभी प्रकार के वाहनो का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ कर अन्य किन्ही भी कारणो से घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग के मानको के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करते रहेंगे. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. भुरे ने जारी आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये है.

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