मुंगेली: जिला दंडाधिकारी को उनके पारित आदेश को प्रवर्तन की अवसान तिथि से निरंतरता बनाए रखने के दिए निर्देश..

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मुंगेली/ राज्य शासन द्वारा निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिला दंडाधिकारी को उनके पारित आदेश को प्रवर्तन की अवसान तिथि से निरंतरता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कॉरोना वायरस के संपर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई है.छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए. यही कारण है कि कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में सामाजिक शारीरिक दूरी को अपनाया जा रहा है. अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस संक्रमण बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है. अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है. अतः संक्रमण से बचाव हेतु जिला में स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि मुंगेली जिले के वर्तमान स्थिति को देखते हुए कंटेनमेंट जोन को लॉक किया गया है.

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लॉकडाउन कैंटेंटमेंट जोंन में आवश्यक गतिविधियों के अतिरिक्त रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 5ः00 बजे तक समस्त व्यक्तिगत गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी. यदि किसी व्यक्ति को लेकर पर्याप्त कारण जानकारी या यह मानने के लिए वह कोरोना वायरस से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है, जो संक्रमित हो सकता है तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करें एवं सभी निगरानी सहयोगी दलों एवं लिखित निर्देशों का पालन करें. यहां यह भी तथ्य ध्यान में लाने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है कि मुंगेली जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिल जमा कराई जावे. एक पक्षी कार्रवाई करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत मुंगेली जिले में धारा 144 लागू की गई है.

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