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रायपुर// पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आ रही हैं । इसी महीने की 20 तारीख को मतदान होने हैं। त्रिस्तरीय पंचायत आम एवं उप चुनाव के तहत 330 पंच पदों के लिए 733,152 सरपंच पदों के लिए 455 ,27 जनपद सदस्य के लिए 88 और 3 जिला पंचायत सदस्य के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में हैं।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने वोट जरूर करें। साथी ही कोविड गाइडलाइन का पालन करें। मतदान के दिन मास्क का उपयोग अवश्य करें, मतदान केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ,वोट डालने के पहले और बाद में सेनेटाइजर का इस्तेमाल करें।
मतदान के लिए 1066 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रों में कोविड 19 गाइडलाइन के पालन के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों में मतदान दल के साथ 2 सुरक्षा कर्मियों और एक स्वास्थ्य कर्मी की भी ड्यूटी लगाई गई है। मतदान दल के प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा के सभी उपाय जैसे मास्क, सेनेटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग गलब्स इत्यादि अपनाना अनिवार्य होगा।
त्रिस्तरीय पंचायत आम एवं उप चुनाव में मतदान मतपत्र एवं मत पेटी के माध्यम से होगा। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच पद के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।
मतदान के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज का कर सकेंगे उपयोग
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता, पहचान पत्र के रूप में इन दस्तावेजों के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। मतदाता परिचय, ड्रायविंग लायसेंस, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र ,फोटोयुक्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार साफ्टवेयर एस ई सी-ई आर द्वारा आनलाईन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची।


