नवा रायपुर में धारा 144 लागू : इन क्षेत्रों में नहीं कर सकेंगे धरना प्रदर्शन, जुलूस व घेराव, आदेश हुआ जारी..

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रायपुर// राजधानी नवा रायपुर स्थित मंत्रालय, सचिवालय, इंद्रावती भवन और पुलिस मुख्यालय से 100 मीटर की दूरी तक अब धारा 144 लागू कर दिया गया है। 144 की धारा लागू होने के बाद अब इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, जुलूस, घेराव आदि नहीं किया जा सकेगा।

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मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कलेक्टर को पत्र लिखा था कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में धारा 144 लागू किया जाए। इसके बाद कल देर शाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पत्र पर विचार कर कलेक्टर सौरभ कुमार के द्वारा धारा 144 का आदेश भी जारी कर दिया गया।

इन क्षेत्रों में लागू हुई धारा 144

  • राखी थाना चौक से मंत्रालय, महानदी भवन एवं सचिवालय, इंद्रावती भवन परिसर तक।
  • पीएचक्यू चौक से मंत्रालय, महानदी भवन एवं सचिवालय, इंद्रावती भवन परिसर तक।
  • शीतला मंदिर चौक से मंत्रालय, महानदी भवन एवं सचिवालय, इंद्रावती भवन परिसर तक।
  • पं. दीनदयाल उपाध्याय चौक से मंत्रालय, महानदी भवन व सचिवालय, इंद्रावती भवन परिसर तक।
  • कुहेरा चौक से मंत्रालय, महानदरी भवन एवं सचिवालय, इंद्रावती भवन परिसर तक।
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