कोरोना का इफ़ेक्ट : प्रदेश के 14 जिलो में बढ़ा लॉक डाउन, बाकी जिलो में भी जिला कलेक्टर करेंगे आदेश जारी, पढ़े पूरी जानकारी..

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रायपुर/ प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर छत्तीसगढ़ के 14 जिलों लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं बचे अन्य जिलों में आज लॉकडाउन की घोषण जिला कलेक्टर करेंगे। संक्रमण के खतरा को देखते हुए कुछ जिलों में सख्ती के साथ गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। वहीं कुछ जिलों में बंदिशों के साथ रियायत दी गई है। वहीं राजधानी रायपुर सहित कुछ जिलों में 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान राजधानी रायपुर में गली-मुहल्लों, कालोनियों में एकल किराना दुकानें शाम पांच बजे तक खुल सकेंगी।

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बाजार, माल, सुपर बाजार की दुकानें नहीं खुलेंगी। किराना दुकानों में केवल एक साथ पांच लोग की कतार पर शारीरिक दूरी के साथ रह सकेंगे। फल, सब्जी, दूध, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली और किराना सामानों की होम डिलीवरी वेंडरों, पिकअप, मिनी ट्रक आदि के माध्यम से पहले की तरह हो सकेगा।

इन 14 जिलों में बढ़ा लॉकडाउन

बेमेतरा जिले में 17 मई तक
रायगढ़ जिले में 16 मई तक
बलरामपुर जिले में 15 मई तक
दुर्ग जिले में 17 मई तक
कोंडागांव जिले में 16 मई तक
धमतरी जिले में 15 मई तक
सूरजपुर जिले में 15 मई तक
रायपुर में 17 मई तक
जशपुर जिले में 15 मई तक
कांकेर जिले में 16 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। रविवार को मेडिकल और पेट्रोल पंप को छोड़ कर कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा।
बिलासपुर जिले में भी 15 मई तक
राजनांदगांव जिले में 15 मई तक
नारायणपुर जिले में 11 मई तक
बीजापुर जिले में भी 12 मई तक

राजधानी रायपुर में ऐसा रहेगा लॉकडाउन
ये रहेंगे बंद


बाजार, मॉल, सुपर बाजार
मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल,
क्लब, सैलून/ब्यूटी पार्लर और जिम
शराब दुकानें और बार
धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल
जुलूस, सामाजिक, धार्मिक आयोजन
स्कूल-कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद
विवाह कार्यकम में अधिकतम संख्या 10
अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में अधिकतम संख्या 10
थोक मंडियां /फुटकर दुकानें
-सभी पान/सिगरेट ठेला
चौपाटी, चाट, समोसा गुपचुप

विस्तृत गाइडलाइन यहां पढ़ें

रायपुर और दुर्ग को छोड़कर सभी 26 जिलों के लिए-

  1. कृषि क्षेत्र – बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही।
  2. किराना दुकानें खुल सकती हैं (लेकिन मोहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान, और मॉल और सुपरमार्केट में नहीं)
  3. केवल होम डिलीवरी के लिए दैनिक जरूरतों / सामान्य प्रसाधन स्टोर (मोहल्ले और स्वतंत्र रूप से दुकान, सुपरमार्केट में नहीं)
  4. बैंकों और डाकघरों को 50% क्षमता के साथ खोलने के लिए – केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए।
  5. डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)
  6. इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें।
  7. एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकान खोले) होम डिलीवरी के लिए।
  8. पेट्रोल पंप – सभी उद्देश्यों के लिए खोलना, और बिना समय की पाबंदी के।
  9. गैस एजेंसियां।
  10. पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें।
  11. आटा मिल्स (आटा चक्की)।
  12. रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)।
  13. अन्य केवल आॅनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है।
  14. फल और सब्जी के तोले, फेरी करते हुए।
  15. सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट पर काम जैसे – पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी / आरईएस / मनरेगा, आदि से संबंधित।

उपरोक्त को शाम 5 बजे तक अपने सामान्य शुरूआती घंटों के कारोबार से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। (पेट्रोल पंप और दवा की दुकानों को छोड़कर) माल, माल और गोदामों / गोदामों के लिए अनुमत लोडिंग / अनलोडिंग समय रात में, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच जारी रहेगा।

रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा (केवल अस्पताल, नैदानिक प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं, रविवार को अनुमति दी जाएंगी।

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