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रायगढ़/ कलेक्टर यशवंत कुमार ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19)अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जारी आदेश का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने एवं निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों तथा स्थापनाओं पर विधि अनुसार कार्यवाही किये जाने, सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं, कार्यस्थल, कार्यालय इत्यादि प्रारंभ करने पूर्व निर्धारित मानक प्रक्रिया एसओपी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने एवं कोरोना नियंत्रण के इस कंटेनमेंट उपायों को लागू करने के लिए कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को उनके अधिकारिता क्षेत्रान्तर्गत आगामी आदेश पर्यन्त इन्सीडेन्ट कमान्डर नियुक्त किया है।
विकासखण्ड रायगढ़ में डिप्टी कलेक्टर अरूण कुमार सोम, नायब तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौर, नायब तहसीलदार लीलाधर चन्द्रा एवं नायब तहसीलदार रूचिका अग्रवाल, विकासखण्ड पुसौर में नायब तहसीलदार पुष्पेन्द्र राज एवं नायब तहसीलदार आयुष तिवारी, विकासखण्ड खरसिया में तहसीलदार अवंति गुप्ता, नायब तहसीलदार अर्पण कुमार कुर्रे एवं नायब तहसीलदार विवेक कुमार पेल, विकासखण्ड सारंगढ़ में तहसीलदार जगतराम सतरंज, नायब तहसीलदार रॉकी एक्का एवं बंदेराम भगत, विकासखण्ड बरमकेला में राकेश शर्मा एवं नायब तहसीलदार प्रेमा किस्पोट्टा, विकासखण्ड घरघोड़ा में नायब तहसीलदार हितेश कुमार साहू एवं नायब तहसीलदार अनुराधा पटेल, विकासखण्ड तमनार में प्र.तहसीलदार तिरथराम कश्यप, विकासखण्ड लैलूंगा में प्र.तहसीलदार अनुज पटेल, विकासखण्ड धरमजयगढ़ में प्र.तहसीलदार नीतू भगत, विकासखण्ड कापू में नायब तहसीलदार फागूलाल सिदार एवं विकासखण्ड छाल में नायब तहसीलदार उमेश्वर बाज की ड्यूटी लगाई गई है।
उक्त आदेश 20 अप्रैल 2020 से प्रभावशील होंगे। निर्धारित क्षेत्र में सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारी इन्सीडेन्ट कमान्डर के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करेंगे। आवश्यक मूवमेंट हेतु इन्सीडेन्ट कमान्डर द्वारा पास जारी किया जावेगा तथा अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य संपादित करेंगे।
कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश
राष्ट्रीय निर्देश जिला दंडाधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार अर्थदंड तथा दंडात्मक कार्यवाही के माध्यम से लागू किये जायेंगे।
सार्वजनिक स्थल-
सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्ति जो सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थल एवं परिवहन के प्रभारी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। कोई भी संस्था अथवा सार्वजनिक स्थल का प्रबंधक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव की अनुमति नहीं देगा। विवाह एवं अंत्येष्टि जैसे आयोजनों के लिए व्यक्तियों के एकत्रित होने संबंधी व्यवस्था जिला दंडाधिकारी द्वारा विनियमित किया जायेगा सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय होगा। शराब, गुटका, तम्बाकू इत्यादि के विक्रय पर कड़ा प्रतिबंध होगा एवं थूकने पर सख्त प्रतिबंध होगा।
कार्यस्थल
समस्त कार्यस्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा सुविधाजनक स्थान पर सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाए। कार्यस्थलों पर प्रत्येक पाली के मध्य एक घंटे का अंतराल रखा जाए एवं सोशल डिस्टेंस के परिपालन के लिए कर्मचारियों के भोजन अवकाश के मध्य अंतराल रखा जाए। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जिनको कोई सह-रूग्णता हो तथा 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों के पालकों को घर से कार्य करने प्रोत्साहित किया जाये। आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने सभी प्राइवेट एवं शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए। समस्त संस्थाएं पालियों के मध्य अपने कार्यस्थलों के सेनेटाईजेशन की व्यवस्था करेंगे।
विनिर्माण ईकाइयां
सार्वजनिक सतहों की बार-बार सफाई तथा हाथों की अनिवार्य धुलाई के आदेश जारी किए जाये। पालियों की ओवर-लैपिंग ना हो तथा कैंटीन में सामाजिक दूरी के नियम के पालन में लंच के समय को आगे-पीछे रखा जाए। अच्छे स्वच्छता की आदतों से भलीभांति परिचित कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान किया जाये।
कार्यालयों, कार्यस्थलों, फैक्ट्रियों एवं प्रतिष्ठान में सामाजिक दूरी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया कार्यालयों, फैक्ट्रियों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के लिए अपनाये जाने वाले उपाय
निम्नलिखित स्थानों को सम्मिलित करते हुए परिसर के समस्त क्षेत्रों को पूर्णरूपेण उपयोक्ता मैत्रीपूर्ण निस्संक्रामक उपयोग करते हुए संक्रमण रहित किया जाए। भवन का प्रवेश द्वारा कार्यालय इत्यादि, कैफेटेरिया एवं कैंटीन, बैठक कक्ष, सम्मेलन हाल, उपलब्ध खुली जगहें, वरांडा, जगह का प्रवेशद्वार, बंकर, पोर्टा, केबिन, भवन इत्यादि, उपकरण एवं लिफ्ट, वाशरूम, प्रसाधन, सिंक, पानी के स्थान इत्यादि। दीवारें तथा अन्य सतहें, बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए सार्वजनिक यातायात के साधनों पर निर्भर ना रहते हुए परिवहन की विशेष व्यवस्था बनायी जाये। ऐसे वाहनों की यात्री क्षमा का 30-40 प्रतिशत उपयोग की अनुमति दी जाये। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों एवं मशीनों को अनिवार्यत: स्प्रे कर सैनेटाईजर किया जावे। कार्यस्थल पर आने वाले तथा जाने वाले सभी व्यक्तियों की अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग की जाये। सभी कामगारों का चिकित्सा बीमा कराया जाना अनिवार्य किया जाए। हैण्डवाश एवं सेनेटाईजर जो स्पर्शमुक्त प्रणाली युक्त हो तो बेहतर का प्रावधान समस्त आगम एवं निर्गम द्वारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर किया जाए। उपरोक्त वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करायी जाये। कार्यस्थलों पर दो पालियों के मध्य एक घंटे का समय अंतराल रखा जाए तथा सोशल डिस्टेसिंग के पालन के लिए भोजन अवकाश में भी समय अंतराल रखा जाये। दस या अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने अथवा बैठकों को हतोत्साहित किया जाए। कार्यस्थल बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में बैठने के लिए कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखी जाये। लिफ्ट इत्यादि में 2 से 4 (क्षमता के अनुसार)व्यक्तियों को चढऩे की अनुमति दी जाये। ऊपर चढऩे के लिए सीढिय़ों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। गुटका, तम्बाकू इत्यादि के उपयोग तथा थूकने पर सख्त प्रतिबंध होगा। स्थल पर अनावश्यक आगंतुकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। आसपास के अस्पताल एवं क्लीनिक जो कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत हो को चिन्हित कर सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध करायी जाये।
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