आज से क्या – क्या खुलेगा ? और क्या रहेगा बंद, जानिए, आपके इलाके में कहाँ शुरू होगी चहल – कदमी, देखे एक नज़र…

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रायगढ़ – देश में बढ़ते कोरोना वायरस के कारण सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई है। लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कुछ जरूरी सेवाओं में आज से शर्तों के साथ छूट मिल जाएगी। सरकार की गाइडलाइन में बताया गया है कि हम और आप क्या कर सकते हैं, और क्या नहीं। यानी किन बातों या सेवाओं पर छूट होगी और किन पर रोक। यही नहीं नियम की अनदेखी हुई तो सभी छूट खत्म की जा सकती हैं।

घरेलू उपयोग में इन पर रहेगी छूट-

  • किराना और राशन की दुकानें।
  • फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें।
  • डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें।
  • इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस।
  • ई-कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी।
  • जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वो सभी जरूरी सेवाओं की होम डिलिवरी का इंतजाम करे। ऐसा होने पर ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा।

इन चीजों पर आंशिक छूट

  • रोजमर्रा, आर्थिक और सामाजिक जरूरतों के लिए छूट सभी सार्वजनिक जगह में मास्क जरूरी रहेगा सभी जगह में धारा 144 प्रभावशील रहेगी
  • शादी के लिए कलेक्टर से अनुमति अनिवार्य
  • अंत्येष्टि के लिए कलेक्टर से अनुमति अनिवार्य पर 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे
  • सभी दुकानों, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के टाइम लिमिट होंगे

शर्तों के साथ ये सेवाएं चालू रहेंगी

  • मेडिकल स्टोर्स
  • किराना दुकान
  • डिपार्टमेंटल स्टोर्स
  • ई-कामर्स कंपनियां
  • एकल दुकान
  • ठेले
  • फल-सब्जी
  • दूध और डेयरी उत्पाद
  • पोल्ट्री-मीट
  • अंडे, मछली
  • पेट्रोल पंप
  • गैस रिफिलिंग
  • केंद्र-राज्य स्तर पर बिजली उत्पादन
  • डाक सेवाएं
  • पानी की सप्लाई
  • पेयजल सप्लाई
  • प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया
  • प्रसार, डीटीएच, केबल टीवी
  • आईटी आधारित सेवाएं
  • डाटा-काल सेंटर
  • कुरियर सेवाएं
  • निजी सुरक्षा सेवाएं
  • इलेक्ट्रिशियन
  • मोटर मैकेनिक
  • आईटी रिपेयर
  • बढ़ई की सेवाएं
  • सरकारी, निजी उद्योग
  • औद्योगिक संस्थान
  • गांव-शहर से बाहर के कारखाने
  • दवा, मेडिकल उपकरण बनाने की यूनिट
  • फूड प्रोसेसिंग सेंटर
  • उत्पादन इकाइयों की सप्लाई चेन

ये सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी

  • घरेलू विमान सेवा
  • यात्री रेल
  • बस परिवहन
  • शराब बिक्री
  • पान तंबाकू गुटखा
  • शैक्षणिक संस्थान
  • प्रशिक्षण संस्थान
  • कोचिंग संस्थान
  • कैब-टैक्सी
  • ऑटो रिक्शा
  • सिनेमा हॉल
  • शॉपिंग मॉल
  • जिम
  • स्वीमिंग पूल
  • मनोरंजन पार्क
  • नाट्यशाला
  • बार
  • सभागार
  • सभी तरह के सामूहिक आयोजन
  • सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन

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