मुंगेली: नगरीय क्षेत्रो को लावारिस पशुओ से मुक्त एवं साफ-सुथरा बनाये रखने हेतु 19 जून से चलाया जायेगा ‘संकल्प अभियान’

शेयर करें...

मुंगेली/ ग्रामीण परिवेश में फसलों को खुले में घूमने वाले पशुओं से सुरक्षित रखने हेतु रोका-छेका की परम्परा प्रचलित है. शहरों के आसपास स्थित फसलों, बाडियों, उद्यानों आदि की सुरक्षा के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है. इस हेतु नगरीय क्षेत्रो को लावारिस पशुओ से मुक्त रखने, नगरीय क्षेत्रो को साफ- सुथरा एवं स्वच्छ रखने के साथ-साथ दुर्घटनामुक्त रखने के लिए नगरीय क्षेत्रो मे 19 जून से विशेष अभियान चलेगा. यह अभियान 30 जून तक चलेगा. अभियान के प्रारंभ होते ही नगरीय क्षेत्रो को लावारिस पशुओ से मुक्त रखने, नगरीय क्षेत्रो को साफ- सुथरा एवं स्वच्छ रखने के साथ-साथ दुर्घटनामुक्त रखने के लिए पशु पालको से संकल्प पत्र भी भराया जाएगा.

Join WhatsApp Group Click Here

कलेक्टर पी. एस. एल्मा ने नगरीय क्षेत्रो मे 19 जून से 30 जून तक संचालित होने वाले विशेष अभियान (संकल्प अभियान) का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ नगरीय क्षेत्रो के गौठानो की क्षमता का आंकलन , आवश्यक संधारण कार्य और चारो की समुचित व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी.

जिला कलेक्टर एल्मा ने नगरीय निकायो के मुख्य नगर पालिका अधिकारियो को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोई भी मवेशी निकाय के सड़को , सार्वजनिक स्थलो पर लावारिस घुमते हुए नही पाया जाना चाहिए.लावारिस घुमते हुए पशुओ को काउ कैचर द्वारा गौठान भेजने की प्रभावी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये है. उन्होने पालतू पशुओ का नियमानुसार शुल्क (जुर्माना) का भुगतान करने के उपरान्त ही मुक्त कर संबंधित पशु पालको को सौपने के निर्देश दिये.

उन्होने कहा है कि 30 जून के उपरान्त यदि कोई मवेशी नगरीय क्षेत्र मे अनियंत्रित खुले मे घूमता हुआ पाया जाएगा तो इसके लिए संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिम्मेदार होंगे. नगरीय निकायो द्वारा प्रत्येक वार्ड मे वार्ड प्रभारी नियुक्त करने, 18 जून तक वार्ड का सर्वेक्षण करने, वार्ड मे निवासरत पशु पालको के नाम एवं पालतू पशुओ की जानकारी एकत्रित करने के साथ-साथ 19 जून को सर्वेक्षित पशु पालको से निर्धारित संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कराने के निर्देश दिये. नगरीय निकायो मे स्थित कांजी हाउस अथवा गौठान की जानकारी से समस्त नागरिकों को अवगत कराने और लावारिस पशुओ हेतु निकाय द्वारा निर्धारित दण्ड के बारे मे भी व्यापक प्रचार-प्रसार करने की भी निर्देश दिये. उन्होने जारी आदेश का कडाई से पालन सुनिश्चित करने की निर्देश दिये है.

Scroll to Top