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धमतरी/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने अब आठ जून से सार्वजनिक पार्क, उद्यान खोलने, भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. अनुसार धार्मिक स्थल और होटल पूर्व अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. के तहत संचालित करने की अनुमति दी है. उन्होंने एक आदेश जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धार्मिक स्थल और होटल संचालन के लिए सम्बन्धित संस्थान के प्रतिनिधि, सम्बन्धित तहसीलदार से एस.ओ.पी. की प्रति लेकर इसमें दिए गए दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. इसके साथ ही क्लब, सपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम में बाहरी गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई है. बताया गया है कि रेस्टोरेंट में पूर्व अनुसार टेक अवे की अनुमति होगी. ध्यान रहे शॉपिंग माल संचालन की अनुमति नहीं और कंटेनमेंट जोन में लगाए गए प्रतिबंध यथावत रहेंगे.
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