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रायगढ़/ कलेक्टर यशवंत कुमार ने आदेश जारी कर संपूर्ण रायगढ़ जिले में गुटका, तम्बाकू एवं गुड़ाखु के क्रय-विक्रय पर तत्काल रोक लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जो दिनांक 03 मई 2020 या आगामी आदेश जो पहले आये तब तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर धारा 188 भादवि के तहत कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है। जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के पीडि़त व संदेही से दूर रहने व संगरोध की सख्त हिदायत है। प्राय: देखने में आता है कि लोगों के द्वारा गुटका तंबाकू का सेवन कर सार्वजनिक स्थल पर थूक दिया जाता है जिससे संक्रमण बढऩे का खतरा होता है।
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