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रायपुर// प्रदेश में स्कूलों और शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण को लेकर चल रही प्रक्रिया के बीच शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। इस स्पष्टीकरण में विषयवार पदांकन एवं स्थानांतरण को लेकर व्याप्त भ्रम को दूर किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा एफ 2-24/2024/20-तीन, दिनांक 02.08.2024 के निर्देशों के तहत पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

विषयवार नहीं होगा पदांकन और स्थानांतरण :
शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का पदांकन या स्थानांतरण किसी विशेष विषय के आधार पर नहीं किया जाता है। यह व्यवस्था अब भी लागू नहीं की गई है।
RTE अनुसूची होगी आधार :
अतिशेष शिक्षकों की गणना शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE Act) की अनुसूची में उल्लिखित छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि शिक्षक की विषय विशेषज्ञता के बजाय छात्रों की संख्या और उपलब्ध शिक्षकों के अनुपात को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाएगा
पैरा 7 के बिंदु 05 का उल्लेख केवल प्रक्रिया निर्धारण के लिए :
दस्तावेज में दिनांक 02.08.2024 के पत्र के पैरा सात के बिंदु क्रमांक 05 का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यह बिंदु केवल इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया है कि किन शिक्षकों को अतिशेष माना जाएगा। इसका आशय यह नहीं है कि विषयवार चिन्हांकन शुरू कर दिया गया है।
शिक्षा विभाग की अपील : शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित करें, ताकि शिक्षकों का समुचित उपयोग हो सके और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।यह स्पष्टीकरण उन सभी स्कूलों और शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा जो युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में विषयवार भ्रम के कारण असमंजस की स्थिति में थे। अब स्पष्ट है कि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में युक्तियुक्तकरण विषयवार नहीं बल्कि छात्रों की संख्या के अनुसार किया जाएगा।