उद्योगों ने नियम तोड़े तो चार करोड़ का वसूला जुर्माना, विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्टर ने बैठक में दिए जरूरी निर्देश..

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रायगढ़// रायगढ़ जिले में पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। फ्लाई एश और कोयला परिवहन की लापरवाही, ईएसपी का संचालन न करना और फ्यूजिटिव डस्ट पर नियंत्रण की कमी जैसे कारणों से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था। इसे देखते हुए पर्यावरण विभाग ने सितंबर 2022 के बाद सभी प्रमुख व छोटे उद्योगों में निरीक्षण तेज किया। लापरवाही बरतने वाले 23 उद्योगों पर कार्रवाई करते हुए अब तक करीब 4 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है। एनटीपीसी, जेपीएल, जेएसडब्ल्यू, जेएसपी, सारडा एनर्जी, सिंघल इंटरप्राइजेस और टीआरएन जैसे बड़े नाम इस कार्रवाई की जद में आए हैं। साथ ही निरीक्षण में कमियों पर 35.51 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति भी वसूली गई है।

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अगस्त 2024 से राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के बाद नियमों के पालन को लेकर सख्ती और तेज हुई है। बीते दस महीनों में 85 से अधिक उद्योगों पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने 1.51 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना वसूला है। इस सूची में जेएसडब्ल्यू, एनटीपीसी, नलवा स्टील, अंजनी स्टील, एमएसपी स्टील जैसे प्रमुख उद्योग शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और सभी उद्योगों को पर्यावरणीय मापदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा, जिससे जिले की हवा और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके।

विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश

उद्योगों और खदानों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

  1. इको-फ्रेंडली रोडमैप तैयार करने का आह्वान
    • सभी उद्योगों को पर्यावरण के अनुकूल एक रोडमैप तैयार करने की अपील।
  2. स्वच्छ प्रौद्योगिकी और क्लीन एनर्जी को अपनाएं
    • स्पंज आयरन उद्योगों और पावर प्लांट्स को सोलर पावर, प्राकृतिक गैस, बायोमास पैलेट जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों को अपनाने के निर्देश।
    • डीजल वाहनों की जगह हाइड्रोजन गैस या विद्युत वाहन उपयोग करने को कहा।
  3. मशीनरी और तकनीक का आधुनिकीकरण
    • उन्नत मशीनरी और नई तकनीकों को अपनाने की सलाह दी गई।
  4. मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण
    • सभी उद्योगों/खदानों को 31 जुलाई 2025 तक कम-से-कम एक स्थान पर मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण करने के निर्देश।
  5. वेस्ट से उपयोगी वस्तुएँ बनाएँ
    • उद्योगों को महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से वेस्ट से उपयोगी वस्तुएँ तैयार करवाने को कहा गया।
  6. प्लास्टिक वेस्ट निपटान के लिए RDF सुविधा
    • जिले में प्लास्टिक वेस्ट के बेहतर निपटान हेतु RDF फेसिलिटी स्थापित करने पर बल।

सड़क सफाई और धूल नियंत्रण पर निर्देश

  1. 2.5 किमी क्षेत्र में सड़क सफाई की जिम्मेदारी
    • प्रत्येक उद्योग अपने परिसर से 2.5 कि.मी. क्षेत्र की सड़कों की सफाई और जल छिड़काव सुनिश्चित करें।
  2. रोड स्वीपिंग व्हीकल की व्यवस्था अनिवार्य
    • 9 खदानों और 19 उद्योगों में स्वीपिंग व्हीकल की कमी पाई गई, शीघ्र खरीदी के निर्देश।
    • छोटे उद्योगों को ट्रक माउंटेड, ट्रैक्टर या पोर्टेबल वाटर कैनन जैसे विकल्प अपनाने की सलाह।
  3. व्हील वॉशिंग सिस्टम अनिवार्य
    • सभी उद्योगों को अपने गेट पर व्हील वॉशिंग सिस्टम का नियमित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश।

जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग

  1. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य
  • सभी उद्योगों में जल संरक्षण और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य।
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