राज्य सरकार का अहम निर्णय : पैसे के अभाव में घायलों की नहीं होगी मौत, 1.5 लाख तक का कैशलेश इलाज करेंगे हॉस्पिटल..

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रायपुर// इसे अब तक की सबसे बड़ा राहत भरा फैसला और खबर कहा जा सकता है । सड़क दुर्घटना के घायलों का पहले 7 दिन हर अस्पताल को नगदी रहित (कैश लेस) इलाज करना अनिवार्य है। यह इलाज स्वास्थ्य विभाग से मान्यता प्राप्त प्रदेश के 134 और राज्य के बाहर के सभी 61अस्पतालों को करना होगा। यानी किसी अन्य राज्य में प्रवास पर जाने के दौरान दुर्घटना होने पर वहां भी कैश लेस इलाज हो सकेगा।

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सड़क सुरक्षा के लिए पीएचक्यू मे गठित अंतरविभागीय लीड एजेंसी मे सभी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षकों को कल ही यह पत्र जारी किया है। भारत सरकार के राजपत्र में 5 मई को प्रकाशित नगदी रहित उपचार स्कीम 2025 अधिसूचना के हवाले से राज्य एजेंसी ने यह आदेश जारी किया है। यह कैश लेस इलाज, दुर्घटना के बाद पहले 7 दिन तक 1.50 लाख रूपए तक हो सकेगा।

कैशलेस इलाज की प्रमुख बातें:

  • राजपत्र में प्रकाशन: इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा 5 मई 2025 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, जिससे यह पूरे देश में लागू हो गई है।
  • चुनिंदा अस्पतालों में इलाज: प्रत्येक राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे अपने राज्य में कुछ अस्पतालों को चिन्हित करें, जहां इस योजना के तहत इलाज उपलब्ध होगा।
  • डेढ़ लाख रुपये की सीमा: सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को इलाज हेतु अधिकतम 1,50,000 रुपये तक की कैशलेस सुविधा मिलेगी।
  • इलाज की अवधि: यह सुविधा दुर्घटना की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर मिलेगी।
  • नकद की आवश्यकता नहीं: यह पूरी तरह कैशलेस प्रणाली के तहत कार्य करेगी। पीड़ित या परिजनों को नकद राशि नहीं देनी होगी।
  • केंद्र सरकार करेगी भुगतान: इलाज के खर्च का भुगतान केंद्र सरकार सीधे अस्पताल को करेगी।
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