जिले मे मिठाई,पान,सेलून और ब्यूटीपार्लर निर्धारित शर्तो के अधीन होंगे संचालित, मेडिकल स्टोर्स का संचालन प्रातः 9 बजे से रात्रि 7 बजे तक

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मुंगेली/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिले में संचालित पंजीकृत पान दुकान, सेलून और ब्यूटीपार्लर को निर्धारित शर्तो के अधीन संचालन की अनुमति दी गई है. इन दुकानों का संचालन भी प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी. बशर्ते इन दुकानो को भी सोशल डिस्टेसिंग और फिजिकल डिस्टेसिंग एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु समान्य निर्देशों का पालन करना होगा. वही मेडिकल स्टोर्स के संचालन के संबंध मे पूर्व मे जारी आदेश में आशिक सशोधन किया गया है. आशिक संसोधान के तहत अब मेडिकल स्टोर्स का संचालन प्रातः 9 बजे से रात्रि 7 बजे तक होगा। लेकिन पेट्रोल पंप का संचालन पूर्व के भांति प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक होगा.

सेलून दुकान के संचालन के संबंध में जारी शर्तो के अनुसार सेलून दुकान मे सेनिटाइजर , हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा. सेलून संचालक को प्रत्येक व्यक्ति के सेविंग, बाल कटिन के पश्चात् कैची, उस्तरा, सेविंग ब्रश, कंघी एवं कुर्सी आदि को सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा. दुकान मे आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नही रखा जाएगा. किसी व्यक्ति पर उपयोग की गई संक्रमित वस्तु या उसी सामग्री को दुबारा अन्य व्यक्ति पर उपयोग नही किया जाएगा. संचालक द्वारा आने वाले सभी ग्राहकों की सम्पूर्ण जानकारी जैसे- नाम, पता, मोबाईल नम्बर आदि ब्यौरा अनिवार्य रखा जाएगा. बाल कटिंग सेविंग ड्राई के समय ग्राहक को स्वंय के द्वारा टाबेल अथवा कपडा लाना अनिवार्य है.किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए संचालक जिम्मेदार होगा. इसी तरह पान दुकान के संचालन हेतु जारी शर्तो के तहत ठेले या दुकान सेनिटाइजर , हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा. पान ठेले सामग्रियो का मात्र विक्रय ही किया जाएगा. साथ ही सोशल डिस्टेसिंग और फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा. दुकान मे आने वाले सभी ग्राहको को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. वही किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए संचालक जिम्मेदार होगा.

इसी प्रकार समस्त पंजीकृत मिठाई दुकान संचालक सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए दुकान के काऊटर से केवल दूध से निर्मित मिठाईयो का ही विक्रय कर सकेंगे जारी आदेशों एवं निर्देशो के उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय दंड सहिता की धारा और अन्य सुसंगत विधि प्रावधानो के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

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