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रायपुर// राज्य सरकार ने नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर प्रमोट कर दिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार 82 नायब तहसीलदारों को प्रमोशन दिया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन ने 82 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-9 में पदोन्नत करते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार जिले में पदस्थ करता है। उपरोक्त पदोन्नति दो वर्ष की स्थानापन्न अवधि के लिए होगी।
आदेश में आगे कहा गया है कि उपरोक्त नायब तहसीलदार का पदोन्नति आदेश इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि इनके विरूद्ध कोई विभागीय जांच नहीं चल रही है या आदेशित नहीं है और ये निलंबित नहीं है। जानकारी के मुताबिक यदि उपरोक्त सूची में किसी नायब तहसीलदार के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है या लंबित है या वह निलंबित है, तो संबंधित के मामले में पदोन्नति आदेश शून्य माना जाएगा।
बताया गया है कि पदोन्नत नायब तहसीलदार आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर उक्त पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा। उक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में दायर याचिका कमांक WP (PIL) No 91 / 2019 में पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा।
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