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रायपुर// चिटफंड कंपनियों से धन वापसी हेतु निवेशकों से आवेदन 2 से 6 अगस्त 2021 तक प्राप्त किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। चिटफंड कंपनियों में निवेशकों की अत्यधिक संख्या को दृष्टिगत रखते हुये उक्त अवधि को 20 अगस्त 2021 तक बढ़ाया गया है। इस संबंध में गृह (सामान्य) विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है।
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जारी आदेश के अनुसार चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले निवेशक 20 अगस्त 2021 तक निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक जानकारियों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र में आवेदक अपना नाम, पता सहित चाही गई जानकारी जैसे वित्तीय संस्थान का नाम, जमा करने की तारीख एवं स्थान, एजेंट का नाम आदि के साथ फार्म प्रस्तुत कर सकते हैं।
देखें आदेश की कॉपी…
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