अनलॉक 3.0 – 5 अगस्त से खुलेंगे जिम, मेट्रो-रेल सेवाएं रहेंगी बंद, दूसरे राज्य जाने के लिए नहीं होगी अनुमति की आवश्यकता..

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नई दिल्ली// गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक- 3 को लेकर गाइडलाइंस कर दी हैं। अनलॉक-3 में इस बार कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ और गतिविधियों को शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। हालांकि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। 5 अगस्त 2020 से रात्रि कर्फ्यू भी नहीं लगाया जाएगा।

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जानें क्या खुलेगा और क्या क्या रहेगा बंद

  1. कोरोना वायरस (Corona Virus) के कारण 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद सरकार ने पहली बार योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति दी है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से मानक जारी करेगा।
  2. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि विचार-विमर्श के बाद फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।
  3. अब तक रात में कर्फ्यू लगा था, जो हटा दिया है। यानी रात्रिकालीन पाबंदी नहीं रहेंगी।
  4. अनलॉक 3’ के दिशानिर्देश एक अगस्त से प्रभाव में आएंगे और निषिद्ध क्षेत्रों (कन्टेनमेंट जोन) में 31 अगस्त तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा।
  5. इसके साथ ही मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और सभागार नहीं खुलेंगे।
  6. इसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य बड़े कार्यक्रम भी 31 अगस्त तक पूरी तरह से बैन रहेंगे।
  7. कन्टेनमेंट ज़ोन जो जो चीज़ें अभी खुली हैं, वही स्थिति रहेगी। यानी गतिविधियां जारी रहेंगी।
  8. सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की अनुमति रहेगी। कार्यक्रम में मास्क सहित अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना ज़रूरी होगा।
  9. वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति होगी। अन्य अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी।
  10. अंतरराज्यीय और राज्यों के अंदर लोगों तथा सामान के परिवहन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से कोई अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
  11. विवाह समारोहों में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग भाग नहीं लेंगे. सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन

कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। ये जोन स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किये जाएंगे। इन सभी जगहों पर जरूरी गतिविधियां ही जारी रहेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं और जरूरी सामानों की आपूर्ति में लगे लोगों के अलावा यहां से किसी को भी बाहर आने जाने की अनुमति नहीं होगी।

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर रोक जारी है। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा मेहमानों की इजाजत नहीं है। इसी तरह अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर रोक है। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना या शराब पीना प्रतिबंधित है।

दूसरे राज्य में जाने के लिए जरूरी नहीं मंजूरी

एक से दूसरे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में व्यक्तियों या सामानों की आवाजाही पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। इनमें वह पड़ोसी देश भी शामिल हैं जिन्हें क्रॉस लैंड बॉर्डर ट्रेड के तहत मंजूरी मिली हुई है। सीमा पार करने के लिए किसी भी मंजूरी या फिर ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

यात्री ट्रेनों, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों, घरेलू यात्री उड़ानों, दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की गतिविधियां या फिर विदेश यात्रा करने के लिए तय किये गए लोग, विदेशों से भारतीयों को निकालना, और समुद्र की यात्रा करने वालों की आवाजाही मानक संचालन प्रक्रिया के हिसाब से ही जारी रहेंगी।

65 साल से अधिक उम्र के, दूसरी बीमारियों से पीड़ित, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। कोरोना वायरस के खतरे की पहचान करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का सुझाव दिया गया है।

सरकार ने देशभर में अनलॉक 3 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिनमें कन्टेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक जारी रहेगी।

देखें आदेश की कॉपी..

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