Lockdown-3 : ग्रीन जोन वाले इलाकों में खुल सकेंगी शराब और पान की दुकानें, जानिए क्या होंगी शर्ते..

शेयर करें...

नई दिल्ली/ पुरे देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। इस महामारी कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉक डाउन लागू है। इस बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को 3 मई से अब दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब पुरे देश में 17 मई तक लॉक डाउन जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय के जरिए इसकी जानकारी दी गई।

बता दे कि कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए लॉक डाउन को गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को दो हफ्तों के लिये बढ़ाने का फैसला किया है। यह 4 मई से लागु होगा। बता दे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है, कि कोरोना वायरस पर स्थिति की व्यापक समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया, न्यूज एजेंसी एएनआई ने गृह मंत्रालय के हवाले से बताया कि ग्रीन जोन में शामिल जिलों में शराब और पान की दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन इन दुकानों पर खरीददारों को छह फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी, दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग खड़े नहीं हो सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी फैसला लिया है, कि लॉक डाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी

रेड ज़ोन में जिन गतिविधियों की अनुमति है, ऑरेंज जोन में उनके अलावा टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल एक ड्राइवर और एक यात्री के साथ अनुमति दी जाएगी। लोगों और वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में केवल सरकार द्वारा तय कामों के लिए आने-जाने की इजाजत होगी।

Scroll to Top