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क्वारंटाईन सेंटरों से छोड़े गये व्यक्तियों को 14 दिवस होम क्वारंटाईन में भी रहना होगा..
जिन श्रमिकों का 14 दिवस क्वारंटाईन अवधि के भीतर RTPCR नहीं हो पाया है उनका रेपिड टेस्ट किट से किया जाएगा जांच..
क्वारेंटाइन सेंटरों में ठहराये गये व्यक्तियों/श्रमिकों/विद्यार्थियों/यात्रियों को छोड़े जाने का निर्णय नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त से और ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से लिया जावेगा..
खंड चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रतिदिवस क्वारंटाईन सेंटरों में 14 दिवस की अवधि पूर्ण हुए श्रमिकों/व्यक्तियों का कोरोना लैब जांच रिपोर्ट जानकारी उपलब्ध करायेंगे
कलेक्टर भीमसिंह ने जारी किया आदेश..
रायगढ़// नोवेल कोरोना वायरस को संक्रमण बीमारी घोषित किया गया है। जिस हेतु भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में लॉकडाउन किया गया है। जिसमें दिनांक 03/05/2020 से छुट दी गई है। उक्त छूट के पालन में छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्यों में रोजगार/पढ़ाई/अन्य कार्यों हेतु गये व्यक्तियों/श्रमिकों/विद्यार्थियों/यात्रियों द्वारा ट्रेन/बस/ अन्य माध्यों से प्रतिदिवस वापस छ.ग. राज्य में आ रहे हैं। जिन्हे जिले के विभिन्न विकासखण्डों में स्थापित क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया है।
रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने आदेश जारी किया है कि क्वारेंटाइन सेंटरों में ठहराये गये व्यक्तियों/श्रमिकों/विद्यार्थियों/यात्रियों को कोविड-19 हेतु जारी दिशा निर्देशानुसार अनिवार्यतः 14 दिवस तक क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाना है तथा 14 दिवस का होम क्वारंटाईन सशर्त किया जाना है। जिले में स्थापित क्वारंटाईन सेंटरों में 14 दिवस का क्वारंटाईन अवधि पूर्ण होने के पश्चात व्यक्तियों/श्रमिकों//विद्यार्थियों/यात्रियों को छोड़े जाने का निर्णय नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ एवं ग्रामीण क्षेत्र (अनुविभाग क्षेत्र में ) संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जिला रायगढ़ द्वारा लिया जावेगा.
इस हेतु खंड चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रतिदिवस क्वारंटाईन सेंटरों में 14 दिवस की अवधि पूर्ण हुए श्रमिकों/व्यक्तियों का कोरोना लैब जांच रिपोर्ट जानकारी उपलब्ध करायेंगे।
14 दिवस क्वारंटाईन अवधि पश्चात भी यदि किसी श्रमिक/व्यक्ति का RTPCR रिपोर्ट जांच उपरांत प्राप्त नहीं हुआ हो तो रिपोर्ट प्राप्त होने तक ऐसे श्रमिक/व्यक्ति को किसी भी स्थिति में न छोड़ा जाये। नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही अगले 14 दिवस हेतु होम क्वारंटाईन का शपथ पत्र भरवाकर छोड़ा जावे।
जिन श्रमिकों का 14 दिवस क्वारंटाईन अवधि के भीतर RTPCR नहीं हो पाया है ऐसे श्रमिकों/व्यक्तियों का 14 दिवस पश्चात रेपिड टेस्ट किट से जांच उपरांत रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त होने पर ही अगले 14 दिवस हेतु होम क्वारंटाईन का शपथ पत्र भरवाकर छोड़ा जावे।
14 दिवस क्वारंटाईन अवधि पूर्ण होने उपरांत छोड़़े गये ऐसे श्रमिकों/व्यक्तियों की सूची संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लेकर संबंधित क्षेत्र के सचिव/रोजगार सहायक/मितानिन-एक्टिव सर्विलेंस टीम के माध्यम से इनकी निगरानी करना सुनिश्चित करेंगे।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
देखें आदेश..
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