लंबे इंतजार के बाद रायगढ़ जिला सशर्त नियमों के साथ अनलॉक, किसकी मिली अनुमति और किस पर रहेगी प्रतिबंध देखें विस्तार से…

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रायगढ़// रायगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण की तीव्रता में काफी कमी दर्ज की गई है। विगत 14 अप्रैल से 5 जून तक लगभग 54 दिन से अधिक रायगढ़ जिले में लॉकडाउन लगा था। 6 नवंबर रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन है इसके साथ ही साथ जून से अनुमति प्राप्त दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं कुछ जगहों पर प्रतिबंध अभी भी जारी है।

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इन चीज़ों पर जारी है प्रतिबंध..

  • सुपर मार्केट, सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शोरूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, बार, सिनेमा हॉल, सैलून ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे।
  • स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगे।
  • सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक राजनीतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णता प्रतिबंधित होगा। रिसोर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि एवं अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु प्रतिबंधित रहेंगे।
  • सभी पान ठेले, गुमटी जहां पर जहां पर पान सिगरेट तंबाकू गुटका का विक्रय किया जाता है उनका संचालन पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।

इन चीज़ों को मिली सशर्त अनुमति…

  • वैवाहिक कार्यक्रम व अथवा वधु के निवास में आयोजित करने के शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने की वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 20 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि  दशगात्र मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 निर्धारित की गई है। कार्यक्रम के लिए एसडीएम से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही विवाह में शामिल होने वाले वर वधु के साथ सभी लोगों का 72 घंटे पहले का कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
  • आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखने के लिए गोडाउन और मंडियों में थोक माल कार्गो फल सब्जी लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रहेगी।
  • घर घर जाकर दूध और न्यूज़पेपर वितरण के समय सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से 7:30 बजे तक ही होगी।
  • सभी प्रकार की स्थाई व अस्थाई दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, अनाज मंडी, मदिरा दुकाने सुबह 6:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक रविवार को छोड़कर खुले रहेंगे। होम डिलीवरी को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • चौपाटी चार्ट समोसा गुपचुप फास्ट फूड इत्यादि की दुकान या ठेले में बिक्री की अनुमति, टेकअवे पार्सल के माध्यम से सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक रविवार को छोड़कर होगी ग्राहकों को बैठाकर या खड़ा करा कर खिलाना प्रतिबंधित रहेगा।
  • होटल और रेस्टोरेंट पर ऑनलाइन टेलिफोनिक आर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेकअवे की अनुमति होगी। लेकिन इन हाउस डाइनिंग पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। डिलीवरी का समय पहले की तरह 9:00 बजे तक और ग्राहक के घर तक पहुंचाने का समय 10:00 बजे तक रहेगा।
  • रायगढ़ जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यंत तक बंद रहेंगे। किंतु अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी कर्मचारियों को 50% रोटेशन के साथ काम काम करना होगा।
  • अस्पताल मेडिकल दुकान और पशु चिकित्सालय पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही खुलेंगे।
  • नीजि निर्माण कार्यों को अनुमति मिली है।
  • पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और मेडिकल दुकान पूर्णाहुति में खुलेंगे। लेकिन गैस एजेंसियों को टेलीफोन या फिर ऑनलाइन माध्यम से ही बुकिंग करनी होगी।
  • शासकीय राशन दुकान (पीडीएस) की दुकानें खुलेगी।
  • सभी दुकानदारों को निशुल्क मास्क और सैनिटाइजर रखना होगा।

देखें आदेश की कॉपी…

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