अदालत का फैसला : नाबालिग से रेप के मामले में दोषी युवक को जुर्माने के साथ 20 साल की हुई सजा, वही हत्यारे भाईयो में एक को आजीवन कारावास तो दूसरे को 7 साल की मिली सजा..

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बिलासपुर/ छत्तीसगढ़ में नाबालिग को अगवा कर उसके साथ रेप करने वाले दुष्कर्मी को कोर्ट ने कड़ी सजा दी है। बिलासपुर की पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी ने 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये पूरा मामला 2019 का है, जब दोषी ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार रेप किया था। जज ने यह भी कहा है कि यदि दोषी जुर्माना की राशि जमा नहीं करता है तो 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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दरअसल, ये पूरा मामला बिलासपुर के हिर्री क्षेत्र का है, जहां दोषी अनिल कुमार साहू ने 2019 में 15 साल की लड़की का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था।जिस पीड़िता के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था, उसका परिवार मजदूरी कर अपनी रोजी रोटी कमाता है। पूरी घटना दो साल पहले 3 नवंबर 2019 को हुई थी।

शाम को लौटा था घर पर नहीं थी बच्ची

घटना के वक्त पीड़िता का पिता मजदूर करने घर से बाहर गया था। इसके बाद जब वो शाम को वापस आया तो देखा कि नाबालिग घर पर नहीं है। मामले में दो दिन तक पता लगाने के बाद उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट हिर्री थाने में दर्ज करवाई थी।पुलिस ने पूरे मामले में जांच कर आरोपी अनिल कुमार साहू को तब गिरफ्तार किया था।पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने की बात कबूल की थी। जिस पर पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई करते हुए जज ने ये फैसला सुनाया है।

दोहरे हत्यकांड में भी आया फैसला

इधर दुर्ग में भी दोहरे हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 2 भाईयों को दोषी करार देते हुए एक को उम्र कैद की सजा और दूसरे भाई को 7 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की अदालत में सुनाया गया है। दोनों ने बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर 8 मार्च 2019 को बहने के ससुराल पक्ष के दो लोगों की हत्या कर दी थी।

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