रायगढ़: अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा ऋण हेतु 13 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित..

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रायगढ़/ राष्ट्रीय अजा, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सफाई कामगार वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं में उक्त वर्ग के आवेदकों को लाभान्वित करने हेतु 2020-21 के लिये योजनाएं संचालित है. इच्छुक आवेदक अपना आवेदन 13 जुलाई 2020 शाम 5 बजे तक कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रायगढ़ कक्ष क्रमांक 94 में जमा कर सकते है. आवेदन की फोटोकॉपी, आवेदन में कांट-छांट, ओवर राईटिंग इत्यादि स्वीकार नहीं किये जायेंगे.

इन योजनाओं के तहत मिलेगा ऋण:-

अनुसूचित जाति वर्ग योजनान्तर्गत-
टे्रक्टर ट्राली योजना, इकाई लागत 10.50 लाख रुपये,
पैसेंजर व्हीकल योजना, इकाई लागत 6 लाख रुपये,
गुड्स कैरियर योजना, इकाई लागत 7 लाख रुपये,
स्माल बिजनेस योजना, इकाई लागत 01 लाख रुपये,
स्माल बिजनेस योजना, इकाई लागत 2 लाख रुपये,
स्माल बिजनेस योजना, इकाई लागत 3 लाख रुपये,
स्व-सहायता समूह हेतु, इकाई लागत 5 लाख रुपये,

पिछड़ा वर्ग योजनान्तर्गत- टर्मलोन योजना, इकाई लागत 01 लाख रुपये,
स्व-सहायता समूह महिला समृद्धि योजना, इकाई लागत 3 लाख रुपये,

अल्पसंख्यक वर्ग योजनान्तर्गत- टर्मलोन/स्व-सहायता समूह/शिक्षा ऋण योजना, इकाई लागत 7 लाख रुपये.

सफाई कामगार योजनान्तर्गत- पैसेंजर व्हीकल योजना, इकाई लागत 5.75 लाख रुपये,
गुड्स कैरियर योजना, इकाई लागत 6.26 लाख रुपये,
ई-रिक्शा योजना, इकाई लागत 2.16 लाख रुपये,
स्कीम अपटू योजना, इकाई लागत 1 लाख रुपये,
महिला अधिकारिता योजना, इकाई लागत 01 लाख रुपये,

ज्ञात हो कि उक्त योजनान्तर्गत आवेदक का आय ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होने पर 01 लाख 4 हजार एवं शहरी क्षेत्र का होने पर 01 लाख 20 हजार रुपये से अधिक न हो, आवेदक संबंधित जाति वर्ग का हो. आवेदक रायगढ़ जिले का मूल निवासी हो. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से अधिक न हो. प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो. पूर्व में ऋण/अनुदान नहीं लिया है का शपथ पत्र, टे्रक्टर ट्राली योजना के लिये 5 एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य है एवं वाहन संबंधी योजना में आवेदक के पास वैध कर्मशियल लायसेन्स होना अनिवार्य है. इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रायगढ़ में संपर्क कर सकते है.

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