रायगढ़ में 31 जुलाई तक सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नये नलकूप का नहीं किया जा सकेगा खनन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश…

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रायगढ़/ कलेक्टर यशवंत कुमार ने रायगढ़ जिले में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु छ.ग.पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण रायगढ़ जिले को 31 जुलाई 2020 तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।

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उक्त अधिनियम के अंतर्गत रायगढ़ जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नही किया जा सकेगा। लेकिन शासकीय एजेंसी-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत अनुमति लेनी होगी। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अनुविभागीय अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसी भी अनुविभाग क्षेत्र के अंतर्गत नलकूप खनन के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम)की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर ने समस्त प्राधिकृत अधिकारी को निर्देशित किया है कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र में छ.ग.पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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