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मुंगेली/ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम अंतर्गत शिक्षा सत्र 2020-21 हेतु निजि विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु पालकों द्वारा प्राप्त आवेदनों का सत्यापन का कार्य किया जाना है. अभिलेखों का परीक्षण का दायित्व संबंधित विद्यालयों को सौंपा गया है.
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जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्था विशेष में प्रवेशित छात्रों के दस्तावेज परीक्षण में किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न होने पर नोडल अधिकारी परीक्षण कर आवेदक के पात्रता के संबंध में वस्तु स्थिति से विद्यालय एवं आवेदक को अवगत करायेंगे एवं नोडल अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा. निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत आवेदन आनलाईन अथवा आफलाईन किया जा सकता है.
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