मुंगेली जिले में अतिरिक्त गतिविधियों में छुट, सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश के साथ सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक संस्थान होंगी संचालित..

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मुंगेली- कोरोना के मद्देनजर लगे लॉकडाउन का परिपालन जनता के सहयोग से पुरे कडाई से करवाया जा रहा ताकि कोरोना को हराया जा सके लेकिन इन सबके बीच जनता को खास कर गरीब और मजदूरो को जीवनयापन करने में काफी समस्याओ का सामना करना पड रहा था.. जिसको देखते हुए सरकार ने 20 अप्रैल से लॉक डाउन के पालन के साथ विभिन्न क्षेत्रो में गतिविधियों में छुट दिया है.. साथ ही गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार 22 अप्रैल से भी जनता के सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुंगेली जिले में अतिरिक्त गतिविधियों में और छुट दी गयी है..

गृह मंत्रालय भारत सरकार के अदेशानुर और छ.ग. सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार पब्लिक यूटिलिटी में मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज फैसिलिटीज की दुकाने, आवश्यक सामग्रियों के वितरण यानी शहरी क्षेत्रो में खाद्य प्रसंस्करण की इकाईयां जैसे ब्रैड बनाने वाली फैक्ट्रियां, दुग्ध प्रसंस्करण वाले प्लांट आटा मील व दाल मील तथा वाणिज्यिक और निजी संस्थानों जैसे छात्रो के पढने की किताबे, बिजली पंखो की दुकाने संचालित करने की अनुमति दी गयी है.. यह संस्थाने भारत सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन व् स्वास्थ्य अविभाग के गाईड लाइन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश के साथ सुबह ८ बजे से दोपहर 4 बजे तक संचालित होगी..

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