मुंगेली: जिले के ग्राम मोहनपुर, गाडाटोला, फास्टरपुर, फंदवानी, सुरेठा, गस्तीकापा, नवागांव-घु के तीन किलो मीटर परिधि क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित

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मुंगेली/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी.एस. एल्मा ने बताया कि वर्तमान मे वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे है. संदिग्ध मरीजो का सेम्पल जांच हेतु प्रेषित किया गया है. जांच मे कोरोना पाॅजिटिव पाये जाने के कारण विकास खण्ड लोरमी के ग्राम मोहनपुर, गाड़ाटोला, विकास खण्ड मुंगेली के ग्राम फास्टरपुर (थाना), फंदवानी, सुरेठा, गस्तीकापा, नवागांव-घु के तीन किलो मीटर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है . इन गांवो के 3 किलो मीटर परिधि क्षेत्र के चहोदी को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है.

घोषित कंटेनमेंट जोन मे सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद रहेंगे । कंटेनमेंट जोन मे प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरो पर किया जाएगा. सभी प्रकार के वाहनो का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा. मेडिकल इमरजंेसी को छोड़ कर अन्य किन्ही भी कारणो से घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग के मानको के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करते रहेेंगे. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एल्मा ने जारी आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये है.

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