शेयर करें...
रायगढ़// नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी)विभाग के आदेशानुसार कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में संचालित समस्त देशी मदिरा सी.एस.2 (घघ), विदेशी मदिरा एफ.एल.1(घघ) एवं मद्य भाण्डागार रायगढ़ को प्रात: 8 बजे से सायं 7 बजे तक खोले जाने हेतु आदेशित किया है। शेष पूर्व के निर्देश यथावत रहेंगे।
Join WhatsApp Group
Click Here
Owner/Publisher/Editor