दीपका और छुरीकला में दुकानें सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी, पूर्व में लागू प्रतिबंध हटा, कलेक्टर ने जारी किये निर्देश

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कोरबा/ कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण के लिये पूर्व में नगर पालिका परिषद दीपका और नगर पंचायत छुरीकला की सभी दुकानों के खोलने पर लगाई गई रोक प्रशासन ने हटा ली है. दीपका और छुरीकला में अब अति आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ शहरी सीमा क्षेत्र के बाजार और बाजार परिसरों में आवश्यक सामान बेचने वाले दुकानों तथा शहरी क्षेत्र में एकल दुकानें, कालोनी की दुकानें और आवासीय परिसरों में आवश्यक एवं गैर आवश्यक सामग्री के विक्रय हेतु दुकानों के संचालन की अनुमति दी गई है. जिला प्रशासन द्वारा समय सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक समय निर्धारित किया गया है. राशन, सब्जी, फल, दूध आदि के साथ-साथ इलेक्ट्रिक पंखों, कूलर, बे्रड आदि की दुकानें भी इसी अवधि में खुली रहेंगी. दूध बांटने का समय सुबह साढ़े छह बजे से साढ़े आठ बजे तक और शाम पांच बजे से सात बजे तक निर्धारित किया गया है. हालाकि शनिवार एवं रविवार को पूरे जिले में लागू लॉक डाउन दीपका और छुरीकला में भी पहले की तरह लागू होगा.


वही निजी कार्यालय आवश्यकतानुसार तैंतीस प्रतिशत की अधिकतम क्षमता के साथ काम कर सकेंगे तथा शेष व्यक्ति घर से कार्य करेंगे. ब्यूटी पार्लर, नाई दुकान, स्पाॅ एवं सेलून की दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी. पान ठेले, पान, गुटका, तंबाखू, सिगरेट, बीड़ी का विक्रय उपभोग तथा सेवन प्रतिबंधित रहेगा. सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, आटो, ई-रिक्शा के संचालन को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है. इसी प्रकार सभी स्कूल, कालेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थानों आदि का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा. सभी गैर आवश्यक क्रिया कलापों हेतु शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. शासन द्वारा अनुमति प्राप्त परिवहन साधनों को छोड़कर अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहन के सभी साधन भी प्रतिबंधित रहेंगे. सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पुल, थियेटर, बार, आडिटोरियम, धार्मिक स्थल एवं पूजा स्थल भी पूरी तरह बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सभी प्रकार के समारोह प्रतिबंधित रहेंगे.

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