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रायगढ़/ कलेक्टर यशवंत कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं राज्य शासन के दिशा-निर्देश अनुरूप रायगढ़ जिला सीमा क्षेत्र के भीतर सुबह 7 से 10 बजे तक प्रतिदिन टायर-ट्यूब की दुकानें संचालित किए जाने की अनुमति विभिन्न शर्तो के अधीन दी है।
जारी आदेश में उल्लेखित शर्तो के अनुसार टायर-ट्यूब की दुकान पंजीकृत होना चाहिए। दुकान एवं संस्थान में न्यूनतम कर्मचारी रहेंगे, जिन्हें मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा तथा दुकान में आने वाले क्रेतागण को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। शासन के दिशा-निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। फर्म एवं संस्थान में हाथ धोने एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था होना अनिवार्य है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश, एडवायजरी एवं आदेश का पालन बंधनकारी होगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए संबंधित फर्म के संचालक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होने पर संबंधितों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
आदेश में यह उल्लेख भी किया गया है कि भविष्य में यदि जिले को हॉट-स्पॉट घोषित किया जाता है तो यह आदेश स्वमेव निरस्त मानी जाएगी। जिले एवं क्षेत्र के हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं होगी।
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