मुंगेली: जिले में कल 9 एक्टिव मामले आने के बाद पेंडाराकापा की सीमाएं सील, पड़ाव चौक से सुरेठा चौक तक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित

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मुंगेली/ मुंगेली जिले मे कल देर शाम कोरोना वायरस संक्रमण के और 9 मामले की पुष्टि हुई है. उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आकर नगर पालिका मुंगेली के महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 20 के सरस्वती शिशु मंदिर मुंगेली मे क्वारेंटाइन 9 प्रवासी श्रमिको मे कोरोना पॉजिटिव पाये गये है. इनमे नगर पालिका क्षेत्र महाराणा प्रताप के वार्ड नंबर 20 पेंडारा कापा के 5 , विकास खण्ड मुंगेली के ग्राम सम्बलपुर के 3 और ग्राम चातरखार के 1 श्रमिक शामिल है. इसे मिला कर जिले मे अब तक 12 मामलो की पुष्टि की गई है.

क्षेत्र का जायजा लेते जिला कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर ने कल देर शाम जिला प्रशासन के इस आशय का रिपोर्ट किया है. देर रात जांच रिपोर्ट मे 9 प्रवासी श्रमिको मे कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि होने पर व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे आज भरी दोपहरी में नगर पालिका परिसर वार्ड क्रमांक 20 के पार्षद के घर से पड़ाव चौक तक पैदल चलकर स्थिति का जायजा लिया और उन्होने पेंडाराकापा क्षेत्र के सीमाओ को सील करने तथा पेंडाराकापा के दिलीप के घर से गोलू किराना दुकान होते हुए फिल्टर प्लांट तक के क्षेत्र को सेनेटाइज करने के निर्देश दिये. इस दौरान जिला पंचायत के मुख्यकार्य पालन अधिकारी नुपूर राशि पन्ना, मुंगेली अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चित्रकांत चार्ली ठाकुर , मुंगेली विकास खण्ड के एस.डी.ओ.पी. , मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र पात्रे सहित स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद थे.


कलेक्टर डॉ. भुरे ने कहा कि वर्तमान मे वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे है. जिले के संदिग्ध मरीजो का सेम्पल जांच हेतु भेजा जा रहा है. जिसमे नगर पालिका के महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 20 पेंडाराकापा मे क्वारेंटाइन 9 श्रमिको की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुये जिले मे नजर रखे हुए है. इस दौरान उन्होने नगर पालिका मुंगेली के पड़ाव चौक से सुरेठा चौक तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के निर्देश दिये. कंटेनमेंट जोन में सभी दुकाने एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को आगामी आदेश पर्यन्त तक बंद रहेंगे. कंटेनमेंट जोन मे प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरो पर की जाएगी. सभी प्रकार के वाहनो का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ कर अन्य किन्ही भी कारणो से घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग के मानको के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करते रहेंगे. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. भुरे ने जारी आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये.

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