कम्प्यूटरीकृत ई-पंजीयन प्रणाली, अपाईंटमेंट बुकिंग सिस्टम और हुआ व्यवस्थित

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रायपुर/ नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार के पंजीयन विभाग द्वारा पक्षकारों के लिए अपाईंटमेंट बुक करते हुए दस्तावेजों को पंजीयन कार्यालय में प्रस्तुत कर, पंजीयन कराए जाने की सुविधा का प्रावधान किया गया है. जिसके तहत 30 मिनट के एक टाईम स्लाट में 3 दस्तावेजों का पंजीयन किया जा रहा है. अपाईंटमेंट बुकिंग सिस्टम को अब और व्यवस्थित किया गया है. इसके तहत पंजीयन की प्रक्रिया में पक्षकारों को एसएमएस और ई-मेल नोटिफिकेशन प्रेषित किया जाएगा. अपाईंटमेंट लेने के दौरान, अपाईंटमेंट रिशेड्यूल करते समय और पंजीयन के दौरान ओ.टी.पी. आधारित मोबाइल वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाएगा

महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक ने बताया कि एक स्लॉट में 3 बुकिंग का प्रावधान है परंतु अपाईंटमेंट लेने के दौरान पक्षकार को पता नहीं चल पाता कि उस टाईम स्लॉट में उसकी बुकिंग हो गई है या नहीं इस कारण से भी पक्षकार द्वारा एक से अधिक बार बुकिंग कर लिया जाता है. अतः यदि कोई टाईम स्लॉट पहले से ही बुक किया जा चुका है, तो बाद में बुक करने वाले उपयोगकर्ता को वह स्लाट दिखाई नहीं देना चाहिए. अनावश्यक अपाईंटमेंट बुकिंग न हो इसके लिए ई-स्टाम्प सर्टिर्फिकेट नम्बर की प्रविष्टि अनिवार्य होगी, ई-स्टाम्प नंबर के वैलिडेशन का प्रावधान हो ताकि गलत नम्बर अंकित न हो. ई-स्टाम्प सर्टिफिकेशन नंबर सही नहीं पाया जाता है तो अपाईंटमेंट अमान्य होगा तथा भिन्न ई-स्टाम्प वाले दस्तावेजों को पंजीयन हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा.

अनावश्यक रूप से अपाईंटमेंट बुक किए जाने की प्रवृत्ति के रोकथाम के लिए एक दिन में क्रेता एवं विक्रेता के मोबाइल नंबर के कांबिनेशन वाला केवल एक ही अपाईंटमेंट बुक किया जा सके इसकी व्यवस्था की जाए. पंजीयन करने वाले दस्तावेजों की संख्या अधिक होने के कारण यदि किसी बुक किए हुए अपाईंटमेंट स्लाट में वह पक्षकार उपस्थित नहीं होता है तो उसके स्थान पर बाद में अपाईंटमेंट प्राप्त पक्षकार को पंजीयन हेतु दस्तावेजों प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी. बाद में अपाईंटमेंट प्राप्त पक्षकारों को भी उनके अपाईंटमेंट के क्रम में ही अनुमति दी जाएगी. जहां पर अत्यधिक दस्तावेज पंजीयन हेतु प्राप्त हो रहे हैं, वहां एक दिन में 65 अपाईंटमेंट बुक करने की अनुमति दिया जाए. सभी पंजीयन कार्यालय के अधिकारियों एवं कार्य एजेंसी को निर्दशित किया गया है कि ई-पंजीयन प्रणाली के अपाईंटमेंट बुकिंग सिस्टम में (मोबाइल एप सहित) आगामी कार्य दिवस के पूर्व प्रावधानित किया जाना सुनिश्चित करें.

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