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कोरबा/ कोरोना वायरस के बचाव के लिए पूर्व में सेलून, ब्यूटी पार्लर एवं नाई दुकानों पर लगाये गये प्रतिबंध को हटा लिया गया है। नगर पालिका परिषद् कटघोरा को छोड़कर कोरबा जिले के सभी क्षेत्रों में सेलून, ब्यूटी पार्लर और नाई दुकानें अब प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार प्रातः नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगी। सेलून संचालक को दुकान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, मोबाईल नंबर इत्यादि की पूरी जानकारी रखना अनिवार्य होगा। ग्राहकों को सेलून में सेवा लेने से पूर्व ही अपाॅइंटमेंट लेना अनिवार्य होगा। सेवा प्रदाता द्वारा ग्राहक का नंबर आने पर सूचना देकर बुलाया जा सके जिससे अनावश्यक रूप से दुकान पर लोगों की भीड़ न हो सके।
कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सभी सावधानियां बरतते हुए नाई दुकानों, ब्यूटी पार्लरों एवं सेलूनों को संचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि दुकान संचालक किसी भी व्यक्ति पर उपयोग की गई वस्तु या सामान का दोबारा अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसलिए डिस्पोजेबल सामानों का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक सूचना, जानकारी संबंधित पोस्टर, पाम्पलेट, फ्लैक्स का दुकान में सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुकानदार आवश्यक रूप से मास्क, ग्लब्स, सेनेटाईजर इत्यादि का उपयोग करेंगे। सेलून संचालक को प्रत्येक व्यक्ति के सेविंग एवं बाल कटिंग के पश्चात कैंची, उस्तरा, सेविंग ब्रश, कंघी एवं कुर्सी को सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। किसी भी व्यक्ति पर उपयोग किये गये तौलिये, कपड़ा को बिना धोये एवं सेनेटाइज किये बिना किसी अन्य व्यक्ति पर उपयोग नहीं किया जायेगा। दुकानदार द्वारा सेलून में सेवा प्राप्त करने वाले ग्राहकों के बैठने से पहले तथा उपयोग के बाद संबंधित कुर्सी, टेबल एवं अन्य सभी सामानों को सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। सेलून संचालक द्वारा वेटिंग एरिया में अलग से कुर्सी नहीं रखा जायेगा। कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए दुकान से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को निपटान करने की जिम्मेदारी पूर्णतः सेवा प्रदाता की होगी।
कलेक्टर ने बताया कि किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के लक्षण होने पर सेलून संचालक उन्हें सेवा प्रदान नहीं करेंगे। इस प्रकार के व्यक्ति की पहचान होने पर तत्काल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा के कंट्रोल रूम नंबर 07759-228427 या जिला कंट्रोल रूम नंबर 07759-228548 में सूचना देना अनिवार्य होगा। जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर सेलून, ब्यूटी पार्लर, नाई दुकान को बंद करने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जा सकती है।
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