अंर्तराज्य माल परिवहन के संबंध में कलेक्टर ने जारी किये दिशा-निर्देश, व्यापारियों एवं ट्रांसपोटर्स को निर्देशों का करना होगा पालन, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही..

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रायगढ़/ शासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के माल परिवहन की अनुमति सोशल डिस्टेसिंग रखते हुए किए जाने के निर्देश दिए है। अंर्तराज्य माल परिवहन निरंतर जारी है। इन परिस्थितियों में कोरोना संक्रमण प्रसार के रोकथाम और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने चेंबर्स आफ कामर्स, ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन, मंडी एसोसियेशन, थोक विक्रेता संघ एवं मेडिकल एसोसियेशन के अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से माल परिवहन के संबंध दिशा-निर्देश जारी किया है।

जिसके अनुसार राज्यों एवं जिलों से आये मालवाहक यानों के साथ ड्राईवर एवं हेल्पर को लोडिंग एवं अनलोडिंग पाईंट पर ही रूकने हेतु स्थलों का चिन्हांकन किया जाए। ड्राईवर एवं हेल्पर को नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर न आने की सलाह दी है तथा लोडिंग एवं अनलोडिंग पाईंट पर ही रूकने हेतु कहा है। उन्हें अन्य व्यक्तियों से मिलने-जुलने एवं अनावश्यक अन्य स्थानों पर जाने से हतोत्साहित किया जाए। पेयजल, खाने-पीने की व्यवस्थाएं उसी निश्चित स्थान लोडिंग/अनलोडिंग पाईंट/गोदाम के स्वामी द्वारा की जाए। अनलोडिंग पाईंट पर पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरीय क्षेत्र की सीमा के बाहर उपयुक्त स्थल पर उनके रूकने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। यथासंभव माल वाहनों से लोडिंग एवं अनलोडिंग भीड़भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न की जाए। यदि ऐसे स्थानों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड़भाड़ न हो।

ड्राईवर, हेल्पर एवं श्रमिकों को कार्यस्थल पर फेसमास्क का उपयोग कराना सुनिश्चित करें एवं सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए सभी माल वाहनों का सेनेटाईजेशन भी अनिवार्य रूप से कराया जाये। माल का परिवहन किस-किस जगह से हुआ है तथा ड्राईवर एवं हेल्फर किस-किस जगह में हाल्ट किए है, इन जानकारी के साथ उनकी ट्रेवल हिस्ट्री संधारित की जाए। माल एक ही स्थान पर ही अनलोड किया जाये। अलग-अलग स्थानों में अनलोड नहीं कराये। माल परिवहन के दौरान ड्राईवर एवं हेल्फर यथासंभव गाड़ी से बाहर न निकले व किसी के संपर्क में नहीं आये यह सुनिश्चित हो। यदि ड्राईवर एवं हेल्फर बाहर सार्वजनिक स्थलों में पाया जाता है तो उनके खिलाफ एवं व्यापारी/प्रतिष्ठान के विरूद्ध राजस्व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जाएगी। माल परिवहन के दौरान यदि गाड़ी खराब होती है तो ऐसी स्थिति में जिले के शहर से बाहर क्षेत्र में गाड़ी का मरम्मत कराना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देश के पालनों का उल्लंघन होने की स्थिति में राजस्व आपदा प्रबंधन अधिनियम के अतिरिक्त आईपीसी की धारा का उल्लंघन मानते हुए संंबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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