छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 67 इंजीनियरों की नियुक्ति रद्द,14 साल की नौकरी के बाद सेवाकाल को किया गया अवैध..
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2011 में आयोजित सब-इंजीनियर (सिविल) भर्ती प्रक्रिया को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस भर्ती प्रक्रिया में पाई गई गंभीर अनियमितताओं को आधार बनाते हुए 67 सब-इंजीनियरों की नियुक्तियों को अवैध घोषित कर उन्हें रद्द करने का आदेश दिया है।


