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रायगढ़/ छ.ग.शासन द्वारा कोरोना वायरस के बचाव के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर भीम सिंह ने आज रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के लिए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है. जिसके तहत रायगढ़ नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंतर्गत सब्जी/फल का विक्रय सशर्त, समय प्रात: 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रतिदिन की अनुमति होगी.
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इसी प्रकार मिल्क पार्लर /डेयरी का संचालन प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से प्रात: 10 बजे तक और सायं 5 बजे से सायं 7 बजे तक किया जा सकेगा. इस दौरान सोशल और फिजिकल डिस्टेसिंग का अनिवार्यत: पालन करना होगा.