नाली घोटाला मामला : हाईकोर्ट ने मुंगेली नपा अध्यक्ष समेत 4 की याचिका की खारिज, कागज पर बना दी थी 13 लाख की नाली…

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मुंगेली// शुक्रवार को मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष संतू लाल सोनकर समेत चार आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज कर दी। मुंगेली में नाली निर्माण के नाम पर फर्जी तरीके से 13 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया था। जिसके बाद कलेक्टर के आदेश पर नगर पालिका अध्यक्ष समेत 6 अन्य लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में FIR दर्ज करवाई गई थी। जिसमें से 4 ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे जस्टिस पी.पी. साहू की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया है।

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बता दें कि मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र के परमहंस वार्ड में नाली निर्माण किया जाना था। इसके लिए सोफिया कंस्ट्रक्शन को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। बाद में इस मामले में यह बात सामने आई कि ठेकेदार ने तो सिर्फ कागजों में ही नाली निर्माण किया है। इतना ही नहीं यह भी पता चला कि नाली निर्माण में नगर पालिका से 13 लाख 21 हजार 818 रुपए भी ले लिए गए। जांच में बात सामने आई कि ठेकेदार को नगर पालिका कार्यालय से जो चेक जारी किया गया था, उसमें तत्कालीन प्रभारी CMO विकास पाटले और नगर पालिका अध्यक्ष संतुलाल सोनकर के हस्ताक्षर थे।

पूरे मामले में मुंगेली कलेक्टर ने दिए थे FIR के आदेश

इस भ्रष्टाचार की शिकायत कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर अजीत वसन्त से की थी। इस पर कलेक्टर ने मुंगेली SDM के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित कर इस मामले की जांच कर जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। जांच रिपोर्ट के बाद सभी आरोपियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ था, लेकिन कोई भी आरोपी उचित जवाब नहीं दे पाया था। इसके बाद इन सभी को निलंबित कर उनके खिलाफ कलेक्टर ने कोतवाली थाने में FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए थे। मामला दर्ज होने के बाद से ही सभी आरोपी अभी फरार चल रहे है।

जिला न्यायालय से भी खारिज हो चुकी है याचिका

हाईकोर्ट से पहले धोखाधड़ी के आरोपी संतुलाल सोनकर के अलावा CMO, सियाराम साहू , सोफिया कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार वसीम खान समेत चार आरोपियों ने सत्र न्यायालय से जमानत की कोशिश की थी, लेकिन वहां से भी आरोपियों को कोई राहत नहीं मिली थी।

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